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बच्ची से दुराचार करने वाले को 10 साल की सजा

Fri, 23 Oct 2020 01:35 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2020 01:35 AM IST
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10 years prison in case of rape with minor
बख्शी का तालाब क्षेत्र की सात वर्षीय बच्ची से 2016 में दुराचार के आरोपी रीतू को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने 10 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने में से 45 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में पीड़िता को देने का आदेश दिया है ।
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