फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   10 years jail to accused in pocso act in Bahraich.

Bahraich: नाबालिग बिटिया को एक माह में मिला इंसाफ, दुष्कर्म के प्रयास में अभियुक्त को 10 साल का सश्रम कारावास

Sat, 06 May 2023 05:22 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Published by: ishwar ashish Updated Sat, 06 May 2023 05:22 PM IST
सार

न्यायालय ने नाबालिग बिटिया से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने पाक्सो के मामले में सजा सुनाई है।

विज्ञापन
10 years jail to accused in pocso act in Bahraich.
- फोटो : Social Media

विस्तार

न्यायपालिका व अभियोजन पक्ष की कड़ी पैरवी के बाद एक 15 साल की किशोरी  को महज एक माह में न्यायाधीश ने इंसाफ दिलाया है। न्यायाधीश ने शनिवार को बिटिया के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले में अभियुक्त को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए पचास हजार के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन


दुराचारियों के आचरण पर सख्ती दिखाते हुए न्यायपालिका ने कड़ा रूख अपनाना शुरू कर दिया है। एक ऐसे ही नाबालिग से दुष्कर्म करने के प्रयास के मामले को विशेष न्यायाधीश पाक्सो वरूण मोहित निगम ने गंभीरता से लेते हुए महज एक माह में ही अभियुक्त को सजा सुनाई है। विशेष शासकीय अधिवक्ता पाक्सो संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक पाक्सो संतोष सिंह ने बताया कि गत छह अप्रैल को वादी मुकदमा ने थाना रामगांव के बढैया गांव निवासी शरीफ के खिलाफ अपनी 15 साल की बिटिया के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - उप चुनाव: स्वार और छानबे में भाजपा की भी साख दांव पर, दोनों सीटों पर सहयोगी अपना दल के प्रत्याशी लड़ रहे चुनाव
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें - यूपी निकाय चुनाव: चुनाव बाद अब मतदान के आकलन में जुटी भाजपा, बूथवार डाटा से तय हो रहा हार-जीत का गणित


थाने की पुलिस ने विभिन्न धाराओें में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। मुकदमें में विवेचना अधिकारी व थाने के उपनिरीक्षक अमितेंद्र सिंह से तेजी से विवेचना करते हुए पीड़ित बिटिया के बयान व अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र तैयार कर विशेष न्यायाधीश पाक्सो के न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि विशेष न्यायाधीश पाक्सो निगम ने मुकदमें को गंभीरता से लेते हुए तेजी से सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सभी साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिस पर शनिवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने सुनवाई करते हुए अभियुक्त को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाते हुए अधिकतम दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ताओं ने बताया कि न्यायाधीश ने अभियुक्त को पचास हजार के अर्थदंड से दंडित करते हुए अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को देने के निर्देश भी दिए है। न्यायाधीश ने यह भी निर्देश दिए कि अगर अभियुक्त पर अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं की तो उसको अधिकतम एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed