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आवास विकास परिषद अब एक फ्लैट खरीदने पर भी देगा 10 फीसदी की छूट
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लखनऊ। उप्र आवास विकास परिषद अगले साल 24 जनवरी को यूपी दिवस पर अयोध्या, मथुरा के साथ ही लखनऊ के गोसाईंगंज में नई आवासीय योजना लॉन्च करेगा। इसके अलावा अब परिषद ने समूह में फ्लैट आवंटन पर छूट के स्थान पर एकल फ्लैट खरीदने पर भी 10 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया है। इससे राजधानी में परिषद के फ्लैटों के दाम कम हो जाएंगे। परिषद ने राजधानी के मंदाकिनी एन्क्लेव, अलकनंदा, सरयू और कैलाश एन्क्लेव योजना के खाली फ्लैटों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बेचने का फैसला किया है। इससे संबंधित प्रस्तावों पर आवास विकास परिषद बोर्ड की 256वीं बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके अलावा बोर्ड बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं।
अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ल ने बताया कि एलडीए की तरह अब आवास विकास परिषद के खाली फ्लैट खरीदने वाले आवंटियों को भी छूट मिलेगी। इसमें सिंगल यूनिट खरीदने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही यदि आवंटी 60 दिनों के भीतर पूरी कीमत चुका देगा तो उसे पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
उन्होंने बताया कि राजधानी की सरयू एंक्लेव में 462, अलकनंदा में 243, मंदाकिनी में 158 और कैलाश में 219 खाली पड़े हैं। इन्हें खरीदने पर यह छूट मिलेगी। अब तक 25 से अधिक फ्लैट सामूहिक रूप से बुक कराने पर ही छूट का प्रविधान था। उस व्यवस्था को समाप्त कर अब नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि परिषद की योजनाओं में आवंटित दुर्बल आय वर्ग के वह भवन जिनका निरस्तीकरण हो गया है, उनके पुनर्जीवन के प्रकरणों का निस्तारण अब किया जा सकेगा। हालांकि, आवंटी को पूरा भुगतान 60 दिनों में करना होगा।
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वृंदावन योजना में बनेगा कन्वेंशन सेंटर
बोर्ड बैठक में आवास विकास परिषद ने वृंदावन योजना में पांच हजार लोगों की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इसका निर्माण पीपीपी माडल पर होगा। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति और चयन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
अवैध निर्माण रोकने के लिए बनेगा प्रवर्तन दल
आवास विकास परिषद की योजनाओं में भी अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए विकास प्राधिकरण की तर्ज पर व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पहले राजाजीपुरम, वृंदावन योजना और इंदिरानगर की योजनाओं में हो रहे अवैध निर्माण रोकने के लिए प्रवर्तन दल का गठन किया जाएगा। प्रयोग सफल रहा तो अन्य में भी व्यवस्था लागू की जाएगी।
बोर्ड बैठक के प्रमुख फैसले
- परिषद कार्मिकों व परिषद के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को एक जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत दर से महंगाई भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया गया।
- अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराने पर 50 हजार रुपये की सीमा तक अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, जबकि उसके ऊपर के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष (आवास आयुक्त) एवं अस्पताल से बाहर रहकर इलाज कराने पर एक लाख से ऊपर के प्रकरण शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे।
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अपर आवास आयुक्त नीरज शुक्ल ने बताया कि एलडीए की तरह अब आवास विकास परिषद के खाली फ्लैट खरीदने वाले आवंटियों को भी छूट मिलेगी। इसमें सिंगल यूनिट खरीदने पर 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही यदि आवंटी 60 दिनों के भीतर पूरी कीमत चुका देगा तो उसे पांच प्रतिशत की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
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उन्होंने बताया कि राजधानी की सरयू एंक्लेव में 462, अलकनंदा में 243, मंदाकिनी में 158 और कैलाश में 219 खाली पड़े हैं। इन्हें खरीदने पर यह छूट मिलेगी। अब तक 25 से अधिक फ्लैट सामूहिक रूप से बुक कराने पर ही छूट का प्रविधान था। उस व्यवस्था को समाप्त कर अब नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि परिषद की योजनाओं में आवंटित दुर्बल आय वर्ग के वह भवन जिनका निरस्तीकरण हो गया है, उनके पुनर्जीवन के प्रकरणों का निस्तारण अब किया जा सकेगा। हालांकि, आवंटी को पूरा भुगतान 60 दिनों में करना होगा।
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वृंदावन योजना में बनेगा कन्वेंशन सेंटर
बोर्ड बैठक में आवास विकास परिषद ने वृंदावन योजना में पांच हजार लोगों की क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला लिया है। इसका निर्माण पीपीपी माडल पर होगा। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति और चयन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
अवैध निर्माण रोकने के लिए बनेगा प्रवर्तन दल
आवास विकास परिषद की योजनाओं में भी अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए विकास प्राधिकरण की तर्ज पर व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए पहले राजाजीपुरम, वृंदावन योजना और इंदिरानगर की योजनाओं में हो रहे अवैध निर्माण रोकने के लिए प्रवर्तन दल का गठन किया जाएगा। प्रयोग सफल रहा तो अन्य में भी व्यवस्था लागू की जाएगी।
बोर्ड बैठक के प्रमुख फैसले
- परिषद कार्मिकों व परिषद के पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को एक जनवरी 2022 से 34 प्रतिशत दर से महंगाई भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया गया।
- अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराने पर 50 हजार रुपये की सीमा तक अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, जबकि उसके ऊपर के प्रकरणों में विभागाध्यक्ष (आवास आयुक्त) एवं अस्पताल से बाहर रहकर इलाज कराने पर एक लाख से ऊपर के प्रकरण शासन स्तर पर स्वीकृति के लिए भेजे जाएंगे।