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चारा घोटाले में लालू के खिलाफ चौथे मामले में फैसला आज, बिहार के दो पूर्व सीएम हैं आरोपी
एजेंसी, रांची
Updated Sat, 17 Mar 2018 04:04 AM IST
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लालू यादव
बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव एवं जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ चौथे चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से कथित 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत शनिवार को अपना फैसला सुनाएगी।
बता दें कि अदालत ने गुरुवार को लालू प्रसाद यादव के वकील की ‘319 सीआरपीसी’ के तहत दाखिल गई उस याचिका पर अपना फैसला टाल दिया था जिसमें लेखाकार जनरल (1990 के दशक) के तीन अधिकारियों को मामले में पार्टी बनाए जाने की मांग की गई थी।
सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने शुक्रवार को उक्त याचिका स्वीकार कर ली। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि जज साहब ने कथित दुमका कोषागार गबन मामले में शनिवार को फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है।
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बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा के अलावा 29 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में पूर्व आईएएस अधिकारी और पशुपालन अधिकारी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत द्वारा चारा घोटाले के तीन मामलों में राजद प्रमुख लालू प्रसाद को जबकि दो मामलों में जगन्नाथ मिश्रा को दोषी ठहराया जा चुका है।
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बता दें कि अदालत ने गुरुवार को लालू प्रसाद यादव के वकील की ‘319 सीआरपीसी’ के तहत दाखिल गई उस याचिका पर अपना फैसला टाल दिया था जिसमें लेखाकार जनरल (1990 के दशक) के तीन अधिकारियों को मामले में पार्टी बनाए जाने की मांग की गई थी।
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सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने शुक्रवार को उक्त याचिका स्वीकार कर ली। लालू प्रसाद के वकील प्रभात कुमार ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि जज साहब ने कथित दुमका कोषागार गबन मामले में शनिवार को फैसले की तारीख मुकर्रर कर दी है।
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बता दें कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा के अलावा 29 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। आरोपियों में पूर्व आईएएस अधिकारी और पशुपालन अधिकारी भी शामिल हैं। गौरतलब है कि इससे पहले अदालत द्वारा चारा घोटाले के तीन मामलों में राजद प्रमुख लालू प्रसाद को जबकि दो मामलों में जगन्नाथ मिश्रा को दोषी ठहराया जा चुका है।