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Hindi News ›   Jharkhand ›   Chara Ghotala, Fodder Scam Case Lalu Prasad Criminal Appeal Cum Bail Petition Errors Removed, Next Hearing in Jharkhand Highcourt on 11 march

चारा घोटाला: लालू की जमानत याचिका की त्रुटियां हुईं दूर, 11 मार्च को झारखंड हाईकोर्ट में होगी अगली सुनवाई

Tue, 08 Mar 2022 08:45 AM IST
संजीव कुमार झा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 08 Mar 2022 08:45 AM IST
सार

लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार द्वारा उनकी उम्र और स्वास्थ्य को आधार बनाकर अदालत से जमानत देने की गुहार लगाई गई है। वकील की ओर से याचिका में कहा गया है कि लालू बीमार है इसलिए उन्हें राहत दी जाए। 

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Chara Ghotala, Fodder Scam Case Lalu Prasad Criminal Appeal Cum Bail Petition Errors Removed, Next Hearing in Jharkhand Highcourt on 11 march
लालू यादव (फाइल फोटो) - फोटो : Social media

विस्तार

चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील सह जमानत याचिका की त्रुटियों को उनके अधिवक्ता द्वारा दूर कर ली गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका की त्रुटियों को दूर करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया था। प्रार्थी की ओर से कोर्ट के आदेश के आलोक में त्रुटियों को दूर कर लिया गया है। बता दें कि चारा घोटाला मामले में सीबीआई अदालत के ताजा फैसले के खिलाफ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 24 फरवरी को झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया  था। वहीं, उनके वकील ने जमानत याचिका दायर कर दी थी। 

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अदालत ने 15 फरवरी को लालू को दोषी ठहराया था, 21 फरवरी को सुनाई थी सजा
चारा घोटाले के पांचवें केस में 21 फरवरी को सीबीआई की विशेष अदालत ने यादव को पांच साल कैद की सजा सुनाई थी और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने यादव को 15 फरवरी को दोषी करार दिया था, जबकि 99 आरोपियों में से 24 को बरी कर दिया गया था। 46 दोषियों को तीन साल कैद की सजा सुनाई थी। 
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क्या है मामला
सीबीआई अदालत ने यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का दोषी पाया था। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री को चारा घोटाले के चार अन्य मामलों में भी सजा सुनाई गई थी। यह मामला आरसी 47ए 97   पांचवां और सबसे बड़ा मामला था। 

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