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Ladakh Crime: लेह में 55 वर्षीय महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस ने तीन घंटे में ही पकड़ा आरोपी

Fri, 02 Sep 2022 12:09 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/लेह
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू/लेह Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 02 Sep 2022 12:09 AM IST
सार

एसएसपी पीडी नित्या के अनुसार अछिनाथंग की रहने वाली 55 वर्षीय महिला का शेन्यम स्थित मकान से बुधवार को शव मिला था। प्रारंभिक छानबीन में महिला से पहले दुष्कर्म और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई। जांच के बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। 
 

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Woman murdered after rape in Leh, police caught accused in three hours
Ladakh Police - फोटो : साेशल मीडिया

विस्तार

लद्दाख के लेह जिले में 55 वर्षीय महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी लेह पीडी नित्या के अनुसार जघन्य अपराध की सूचना मिलने के तीन घंटे में आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस ने सुबूत जुटा लिए हैं।

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दावा किया है कि आरोपी ने जुर्म भी कबूल लिया है। एसएसपी पीडी नित्या के अनुसार अछिनाथंग की रहने वाली 55 वर्षीय महिला का शेन्यम स्थित मकान से बुधवार को शव मिला था। प्रारंभिक छानबीन में महिला से पहले दुष्कर्म और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या की बात सामने आई।
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शक की बिनाह पर पुलिस ने इसी इलाके के रहने वाले 32 वर्षीय रिग्जिन दावा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। उसके गले पर खरोचें और कपड़ों पर खून के धब्बे मिले। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने दुष्कर्म के बाद हत्या की बात कबूल ली। 

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फैशन टेक्नोलॉजी के छात्र को दुष्कर्म मामले में जमानत नहीं

श्रीनगर में दुष्कर्म मामले में आरोपी छात्र की जमानत याचिका को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय श्रीनगर ने खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत बिसलपुर के रहने वाले मोहम्मद जुल्कारनैन को युवती से दुष्कर्म मामले में 10 मई को गिरफ्तार किया गया था।


नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) रंगरेथ श्रीनगर में दूसरे वर्ष के छात्र जुल्कारनैन के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 506 के तहत मामला दर्ज है। बचाव पक्ष के वकील ने मामले को फर्जी बताते हुए जमानत देने की अपील की। वहीं, अभियोजन पक्ष ने कहा कि दुष्कर्म जैसे अपराध में कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

मामले में जांच चल रही है। आरोपी को जमानत मिलने से पूरे केस पर असर पड़ सकता है। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीनगर मोहम्मद अशरफ भट ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कहा कि दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को हल्के से नहीं लिया जा सकता।


दुष्कर्म पीड़िता के जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करने वाले इस कृत्य के आरोपी से नरमी नहीं बरती जा सकती। दुष्कर्म का आरोपी जमानत की मांग एक अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता। 

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