फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   The court acquitted the accused of careless and rash driving

Jammu News: लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने वाले आरोपी को कोर्ट ने किया बरी

Wed, 15 Jan 2025 02:52 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Wed, 15 Jan 2025 02:52 AM IST
विज्ञापन
The court acquitted the accused of careless and rash driving
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

कठुआ। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाने के मामले में आरोपी को बरी करने का आदेश दिया है। कोर्ट के अनुसार न तो खुद शिकायतकर्ता जोकि दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ था और न ही अन्य गवाहों ने यह पुष्टि की है कि आरोपी दुर्घटना के वक्त वाहन लापरवाही और तेज गति से चला रहा था। लिहाजा अभियोजन पक्ष का चालान खारिज किया जाता है और अभियुक्त को वर्तमान मामले में उसपर लगाए गए सभी आरोपों से बरी किया जाता है।
पुलिस की ओर से दायर चार्जशीट के अनुसार आरोपी सुदेश कुमार पुत्र मखली राम निवासी कल्लर उधमपुर ने 8 जून 2021 लखनपुर स्थित अपना ट्रक को तेज रफ्तार और लापरवाही से चला रहा था। जिसके चलते आरोपी अपने वाहन को नियंत्रित नहीं कर सका और ट्रक के आगे चल रही स्कूटी को टक्कर मार दी। इसमें स्कूटी सवार शिकायतकर्ता (पीड़ित) गंभीर रूप से घायल हो गया था। जिसके पश्चात लखनपुर थाना में आरोपी के खिलाफ लापरवाही और तेज गति से ट्रक चालने के आरोप में आईपीसी की धारा 279, 337 और 338 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
विज्ञापन


मामले में 24 दिसंबर 2024 को अंतिम सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने आरोपी को दोषमुक्त करार दिया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से सभी चश्मदीद गवाहों में से तीन को कोर्ट के समक्ष पेश किया। जिसमें खुद पीड़ित ने भी आरोपी को ट्रक चलाते हुए नहीं देखा था कि वह (आरोपी) लापरवाही से वाहन चला रहा था। जबकि अन्य गवाहों ने भी आरोपी की लापरवाही से ट्रक चलाने की पुष्टि नहीं की हैं। जिससे आरोपी की दोष सिद्ध नहीं होता है। लिहाजा अभियोजन पक्ष के चालान को ही खारिज किया जाता है। इसके अलावा आरोपी के जमानत बांड तथा व्यक्तिगत बांड को भी निरस्त करने का आदेश दिया जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed