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Jammu News: जम्मू जिले में गट्टू डोर बेचने व भंडारण करने वालों पर प्रशासन ने लगाई रेाक, मिलने पर होगी कार्रवाई

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The administration has banned those selling and storing Gattu Door in Jammu district, action will be taken if found
अमर उजाला ब्यूरो
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जम्मू। शहर व आसपास के क्षेत्रों में बीते दिनों से कई बार ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जिसमें प्रतिबंधित गट्टू डोर से लोगों को जान गंवानी पड़ी है। इन घटनाओं से सबक लेते हुए प्रशासन ने डोर के निर्माण,भंडारण व बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। इसको लेकर डीसी सचिन कुमार वैश्य की तरफ से रविवार को आदेश जारी किए गए हैं।


डीसी सचिन कुमार वैश्य की तरफ से जारी आदेशों में कहा गया कि गट्टू डोर पूरी तरह चीन निर्मित है। जिले के अंदर इसके निर्माण व बिक्री सहित भंडारण की जांच कराई जा रही है। इस पर प्रशासन ने पूरी तरह प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही यह भी आशंका है कि कोरियर से भी गट्टू डोर को मंगाया जा सकता है। इसलिए इन कोरियर सेवाओं को संचालित करने वाली एजेंसियों की भी जांच गहनता से करने के निर्देश दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि यदि इस आदेश का उल्लंघन होता मिला तो उस व्यक्ति के खिलाफ बीएनएसएस की धारा 163 के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिसमें गट्टू डोर जो कि प्लास्टिक, नॉयलान से बना मांझा है इसकी बिक्री ,भंडारण को प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लगाू किया गया है।
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