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जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी शिक्षक को 20 साल जेल, दस लाख का लगा जुर्माना

Mon, 17 Oct 2022 11:26 PM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर Published by: विमल शर्मा Updated Mon, 17 Oct 2022 11:26 PM IST
सार

सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह पूर्व दोषी ठहराया था। सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद मकबूल गनेई निवासी डीके पोरा शोपियां को सजा का फैसला सुना दिया।

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Teacher convicted of raping minor girl in Srinagar gets 20 years in jail
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

नाबालिग छात्रा को ट्यूशन के बहाने घर बुलाकर दुष्कर्म करने के दोषी शिक्षक को शोपियां की अदालत ने बीस साल कारावास और दस लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़ित को सौंपी जाएगी। सात साल पुराने मामले में कोर्ट ने आरोपी को एक सप्ताह पूर्व दोषी ठहराया था। 

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सोमवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मोहम्मद मकबूल गनेई निवासी डीके पोरा शोपियां को सजा का फैसला सुना दिया। अभियोजन के अनुसार गनेई ने 2015 में नाबालिग छात्रा को ट्यूशन के बहाने अपने घर बुलाया था।

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जहां उससे दुष्कर्म किया। परिजनों की ओर से शिकायत मिलने पर शोपियां पुलिस थाने में आरपीसी की धारा 376/एफ, 342 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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