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Jammu News: बिना एग्रीगेटर लाइसेंस के प्रदेश में चल रही रैपिडो बाइक टैक्सी के परिचालन पर सख्ती

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Strictness on Rapido service
परिवहन आयुक्त ने बताया मनमाना किराया और अवैध संचालन बर्दाश्त नहीं,
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छह-सात महीनों से चल रही इस सेवा के बंद होने का असर हजारों यात्रियों पर पड़ेगा
अमर उजाला ब्यूरो

जम्मू। प्रदेश की सड़कों पर परिवहन सुविधा का विकल्प बनी रैपिडो बाइक टैक्सी सेवा अब बंद होगी। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध एग्रीगेटर लाइसेंस के संचालित हो रही है। बिना लाइसेंस के इस सेवा को अब सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं होगी। परिवहन आयुक्त विशेष पॉल महाजन ने आरटीओ और एआरटीओ को विशेष चेकिंग अभियान चलाकर बाइक टैक्सी को जब्त करने और जुर्माना लगाने के निर्देश दिया हैं।


परिवहन आयुक्त ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सिलसिलेवार पोस्ट कर इस कार्रवाई का कारण स्पष्ट किया। उन्होंने लिखा, रैपिडो कानूनी नियमों के तहत काम करने के लिए बाध्य है। हम सिर्फ एक उचित अनुमति और कानूनी ढांचे के पालन की मांग कर रहे हैं। कंपनी को परमिट के लिए आवेदन करना चाहिए। आयुक्त ने सुरक्षा और मनमाने किराये पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा, रैपिडो के रेट किसने तय किए? अगर ऑटो ज्यादा किराया लेता है तो हम उसे जब्त करते हैं, लेकिन इस अवैध सेवा का क्या? यह नियमों के अधीन पंजीकृत होना चाहिए ताकि हादसे की स्थिति में चालक और सवारी दोनों को क्लेम और सुरक्षा मिल सके। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग डिजिटल अभियान के तहत अपनी 54 सेवाओं को ऑनलाइन कर चुका है। विभाग ने ओला और उबर जैसी कई कंपनियों को भी लाइसेंस दिए हैं। जो भी नियम मानेगा, उसे काम करने की अनुमति दी जाएगी।
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