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केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहले चुनाव का एलान, आठ चरणों में होंगे मतदान
Wed, 04 Nov 2020 05:30 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Vikas Kumar
Updated Wed, 04 Nov 2020 05:30 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : PTI
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केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहले चुनाव का एलान हो गया है। प्रदेश में पंचायतों और स्थानीय निकायों के उपचुनाव के साथ पहली बार जिला विकास परिषद (डीडीसी) के चुनाव 28 नवंबर से होंगे। डीडीसी चुनाव पार्टी आधार पर होंगे। चुनावी एलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
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मतदान आठ चरणों में होगा। जिला विकास परिषद के आम चुनाव और पंचायतों व स्थानीय निकायों के उप चुनाव के लिए 28 नवंबर, एक दिसंबर, चार, सात, दस, 13, 16 और 19 दिसंबर को मतदान होगा। स्थानीय निकायों की 234 रिक्त सीटों पर इसी शेड्यूल के तहत मतदान होगा। राज्य चुनाव आयुक्त केके शर्मा और प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने बुधवार को चुनाव कार्यक्रम का एलान कर दिया।
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जिला विकास परिषद चुनाव व पंचायत उप चुनाव मतपेटी और स्थानीय निकाय उप चुनाव ईवीएम के माध्यम से होंगे। पहले चरणों में उच्च पर्वतीय इलाकों में मतदान होगा।
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प्रदेश में रह रहा हर भारतीय मतदान का हकदार
जम्मू-कश्मीर के स्थानीय चुनावों में पहली बार पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों, वाल्मीकि, गोरखा समाज को भी मतदान का अधिकार होगा। अनुच्छेद 35-ए के रहते इन समुदायों के लोग केवल संसदीय चुनावों में ही हिस्सा ले सकते थे। एक सवाल के जवाब में मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि मतदान के अधिकार को लेकर जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। अधिनियम के तहत वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में रह रहा कोई भी भारतीय नागरिक 15 नवंबर तक अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। उसे मतदान का अधिकार होगा। इसमें डोमिसाइल प्रमाणपत्र की अनिवार्यता नहीं है।
डीडीसी चुनाव शर्मा और उपचुनाव हृदेश कुमार देखेंगे
जम्मू कश्मीर पंचायती राज नियमों 1996 के तहत जिला विकास परिषद व पंचायत उप चुनाव राज्य चनाव आयुक्त केके शर्मा की देखरेख में होंगे। स्थानीय निकायों की रिक्त सीटों पर चुनाव जम्मू-कश्मीर म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 2000 के तहत मुख्य चुनाव अधिकारी हिरदेश कुमार की देखरेख में होंगे। निर्वाचन भवन जम्मू में संयुक्त पत्रकार वार्ता में केके शर्मा ने कहा कि जिला विकास परिषद और पंचायत उप चुनाव के लिए दो अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
पहली अधिसूचना में थ्री टियर पंचायती राज व्यवस्था के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में 14 सीटों और कुल मिलाकर जम्मू-कश्मीर के बीस मिलों में 280 सीटों पर जिला विकास परिषद के चुनाव होंगे। दूसरी अधिसूचना में 1088 सरपंचों व 12153 पंचों की रिक्त सीटों के लिए पंचायत उपचुनाव होगा। 22 दिसंबर को जिला विकास परिषद के चुनाव के मतों की गणना होगी। पंचायत उप चुनाव के तहत सरपंचों और पंचों के मतदान संपन्न होने के साथ ही मतगणना व नतीजे घोषित होते जाएंगे। केके शर्मा ने कहा कि मतदान का समय सुबह सात से दोपहर दो बजे तक होगा।
जिला विकास परिषद पार्टी चिह्न, उप चुनाव गैर पार्टी आधार पर
राज्य चुनाव आयुक्त केके शर्मा ने कहा जिला विकास परिषद के चुनाव प्रदेश में पार्टी आधार पर होंगे। पंचायत उप चुनाव में सरपंचों व पंचों की रिक्त सीटों पर उप चुनाव गैर पार्टी आधार पर होगा।
सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम
केके शर्मा ने कहा कि गृह सचिव शालीन काबरा की अध्यक्षता में सरकार की तरफ से गठित कमेटी ने जम्मू-कश्मीर के दोनों मंडलायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों व अन्य संबंधित अधिकारियों से चर्चा के बाद चुनाव शेड्यूल पर सहमती जताई है। निष्पक्ष और सुरक्षित चुनाव के लिए व्यापक इंतजाम होंगे।