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श्रीनगर: गलत ई-चालान जारी करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर कोर्ट ने लगाया 1000 का जुर्माना

Mon, 11 Mar 2024 04:55 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Mon, 11 Mar 2024 04:55 PM IST
सार

श्रीनगर में अदालत ने गलत वाहन मालिक को ई-चालान जारी करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Srinagar Court Orders Traffic Cop To Pay 1000 Compensation For Issuing wrong E Challan
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

श्रीनगर में अदालत ने गलत वाहन मालिक को ई-चालान जारी करने पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को भविष्य में ई-चालान जारी करने में सावधानी बरतने का निर्देश दिया।

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सुहैल मंजूर भट बनाम एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर मामले में सुनवाई करते हुए कोर्टन ने यह जुर्माना लगाया। ई-चालान प्रणाली में कमियों को उजागर करते हुए अदालत ने यातायात पुलिस अधिकारियों के बीच उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया। यह मामला वाहन पंजीकरण संख्या जेके01एएल-2038 को जारी किए गए एक गलत ई-चालान के बाद सामने कोर्ट में पहुंचा। बाद में ई-चालान एक अलग वाहन से संबंधित पाया गया।

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