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Jammu News: नशा तस्कर अमनदीप को दो माह की जेल, 10 हजार रुपये जुर्माना

Sun, 27 Aug 2023 01:34 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Sun, 27 Aug 2023 01:34 AM IST
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Smuggler sent to jail
अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने सुनाई सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। अतिरिक्त विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम मामले में बाड़ी ब्राह्मणा के कुख्यात नशा तस्कर अमनदीप को दोषी करार देते हुए दो महीने की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

आरोपी अमनदीप निवासी कोलियां तहसील बाड़ी ब्राह्मणा (सांबा) को 27 अप्रैल 2018 को विजयपुर पुलिस पुलिस ने शिव नगर (विजयपुर) के पास से गश्त के दौरान गिरफ्तार किया था। तलाशी के दौरान उसके पास से 53 ग्राम चरस बरामद हुई थी। आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना विजयपुर में एफआईआर संख्या 61/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस दौरान अपराध से संबंधित सुबूत भी मिले, जिनसे अदालत में दोष सिद्ध हो गया। आरोपी को धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है। अभियुक्त को 2 माह कारावास एवं 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।
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