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Jammu News: साक्ष्यों के अभाव में एनडीपीएस मामले के दो आरोपी बरी

Mon, 15 Sep 2025 02:03 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Mon, 15 Sep 2025 02:03 AM IST
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मानसर मोड़ के पास ट्रक में छिपाकर रखी 530 किलो चूरा पोस्त मिलने का मामला
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सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने नशा तस्करी के छह साल पुराने मामले में दो आरोपियों को बरी किया है।

मामला साल 2019 का सांबा थाना अधिकार क्षेत्र का है। पुलिस की कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सांबा के मानसर मोड़ के पास ट्रक को रोककर सेब की पेटियों में छिपाकर रखी 530 किलो चूरा पोस्त (भुक्की) बरामद की। पुलिस ने ट्रक सवार चालक गुरबख्श सिंह और सहायक संतोख सिंह निवासी संगरूर पंजाब को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कोर्ट के विचाराधीन लाया। सुनवाई और दलीलों पर विचार करने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने कहा कि मुकदमे में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत साक्ष्य पर्याप्त नहीं है। कोर्ट का मानना है कि न केवल एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है बल्कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य तथ्यात्मक पहलू भी असंगत पाए गए हैं। इसके कारण मामले का वास्तविक बिंदु साबित नहीं हो पाया है। कोर्ट ने कहा कि यह भी साबित नहीं हो पाया है कि कथित मादक पदार्थ अभियुक्त के वास्तविक कब्जे से बरामद किया गया था। लिहाजा दोनों आरोपियों को कोर्ट ने बरी करने का फैसला सुनाया है।
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