जम्मू-कश्मीर: पंचायत चुनाव का बजा बिगुल, 9 चरणों में पड़ेंगे वोट, पहले चरण के लिए नामांकन आज
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रियासत में पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है। नौ चरणों में होने वाले चुनाव के लिए आज यानि मंगलवार को पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) शालीन काबरा ने सोमवार को पंचायत चुनाव के विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा की। स्थानीय पुराने सचिवालय में सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए उहोंने कहा कि नौ चरणों में पंचायत चुनाव के मतदान होंगे। मतदान 17 नवंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 316 ब्लॉक में 4483 पंचायत हलका के 3506 पंच निर्वाचन क्षेत्र के लिए 58 लाख 54 हजार 208 मतदाता वोट डालेंगे। इससे पहले राज्य में पंचायत चुनाव 2011 में हुए थे।
सीईओ ने बताया कि आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू होगी। पंचायत चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। उन्होंने सरपंच को सीधे चुनाव कराने के हालिया संशोधनों के मद्देनजर कहा कि मतदाताओं द्वारा पंच और सरपंच के लिए वोट डाले जाएंगे। इसके लिए मतपत्रों के दो अलग-अलग रंगों का उपयोग किया जाएगा। काबरा ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव अधिकारी द्वारा निर्धारित पंचायत हलका के प्रत्येक पंच निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्रों की उचित संख्या अधिसूचित की गई है।
उर्दू और अंग्रेजी में मिलेगी मतदान की पर्ची
उन्होंने कहा कि कश्मीर डिवीजन में 29 लाख 91 हजार 128 मतदाता पंजीकृत हैं, जबकि जम्मू डिवीजन में 28 लाख 63 हजार 080 मतदाता हैं। काबरा ने कहा कि मतदाताओं को उनके संबंधित मतदान केंद्रों के बारे में जागरूक करने के लिए उर्दू और अंग्रेजी भाषा में मतदाताओं को पर्ची दी जाएगी।
वोटिंग के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य
वोट देने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य होंगे। उन्होंने कहा कि निशुल्क और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर तैनात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर से चुनावी प्रक्रिया के हर चरण पर करीबी नजर रखने के लिए कहा जाएगा।
कश्मीरी पंडितों को डाक मतपत्र की सुविधा
काबरा ने यह भी कहा कि प्रवासी कश्मीरी पंडितों को डाक मतपत्र के माध्यम से पंचायत चुनावों में मतदान करने में सक्षम बनाने के लिए एक योजना तैयार की गई है।
सरपंच 20 व पंच के लिए 5 हजार खर्च सीमा
सीईओ ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए किए जाने वाले खर्च की लिमिट सरपंच के लिए 20 हजार रुपये और पंच के लिए 5 हजार रुपये रखी गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की वीडियोग्राफी भी की जाएगी। संबंधित उपायुक्त इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त संख्या में वीडियो और डिजिटल कैमरे और कैमरा टीमों की व्यवस्था करेंगे।
निकाय चुनावों में कम मतदान पर टिप्पणी से इंकार
सीईओ ने हाल ही में आयोजित निकाय चुनावों में कम मतदान पर टिप्पणी करने से इंकार किया और कहा कि उन्होंने अधिसूचनाओं के विज्ञापन के लिए सब कुछ किया है। काबरा ने कहा- ‘आप इस सवाल को किसी अन्य व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो इस संबंध में टिप्पणियों के लिए प्रासंगिक होगा।’ इतना ही नहीं जब काबरा से मीडिया के लोगों को मतदान केंद्रों में प्रवेश करने से रोकने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीडिया के लोग बूथों के बाहर से भी चीजों का निरीक्षण कर सकते हैं और यह सब मतदाताओं की संतुष्टि के लिए किया गया होगा। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हर जिला उपायुक्त को यह निर्देश दिये जाएंगे कि सभी जानकारी को मीडिया के साथ शेयर करें।
पंचायत चुनाव से संबंधित मुख्य तिथि
अधिसूचना 23,26, 29 अक्टूबर, 1,3, 6, 9, 12 और 14 नवंबर को जारी की जाएगी।
नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर, 2, 5, 8,10, 13, 16, 19 और 22 नवंबर।
नामांकन की जांच की तारीख 31 अक्टूबर,3, 6, 9, 12, 14, 17, 20 और 24 नवंबर।
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 2,5, 8, 12,14,16,19, 22 और 26 नवंबर।
मतदान 17, 20, 24, 27, 29 नवंबर,1,4,8,11 दिसंबर।
चुनाव की प्रक्रिया 17 दिसंबर को पूरी की जाएगी।