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सरकार, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय अस्पतालों के ढांचे में करे सुधार

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जम्मू। खंडपीठ ने जीएमसी और संबद्ध अस्पतालों की मौजूदा ढांचागत सुविधाओं में सुधार की मांग वाली जनहित याचिका का निपटारा किया है। याचिकाकर्ता सुमित नैय्यर की दायर जनहित याचिका में एक प्रेक्टिसिंग वकील ने उत्तरदाताओं को जम्मू-कश्मीर में सरकारी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पतालों की मौजूदा बुनियादी सुविधाओं में सुधार के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की।
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मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति संजय धर ने जनहित याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया कि सरकार और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को उपरोक्त सभी कार्य करने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुमति देना उचित है। दूरस्थ क्षेत्रों सहित केंद्र शासित प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा।
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डीबी ने पाया कि याचिकाकर्ता ने इस रिट याचिका के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं के बारे में चिंता जताई है। प्रतिवादियों ने याचिका पर प्रतिक्रिया दायर की है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पतालों के अलावा सरकार ने डोडा, राजौरी, कठुआ, बारामूला और अनंतनाग में पांच नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। उधमपुर और हंदवाड़ा के लिए दो और मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। उपरोक्त पांच चिकित्सा महाविद्यालयों के अतिरिक्त सांबा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है। उपरोक्त नए मेडिकल कॉलेजों और चिकित्सा संस्थान की स्थापना केंद्र शासित प्रदेश की चिकित्सा आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाएगा। - जेएनएफ
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