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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Notice to BJP leader and former Deputy CM Nirmal Singh, asked to demolish illegally built house

जम्मू-कश्मीर: सैन्य क्षेत्र के पास घर बनाने पर भाजपा नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह को नोटिस, जेडीए ने कहा पांच दिन के अंदर करवाएं ध्वस्त

Wed, 10 Nov 2021 06:21 PM IST
विमल शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Wed, 10 Nov 2021 06:21 PM IST
सार

नगरोटा के बनगांव इलाके में पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने बंगले का निर्माण करवाया है। जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने इस घर को अवैध बताते हुए इसे ध्वस्त करने का आदेश दिया है। यह बंगला सैन्य क्षेत्र के एकदम नजदीक है। उधर, केंद्र की अधिसूचना के मुताबिक सैन्य क्षेत्र से एक हजार गज के भीतर कोई भी व्यक्ति इस तरह का निर्माण नहीं करवा सकता। 
 

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Notice to BJP leader and former Deputy CM Nirmal Singh, asked to demolish illegally built house
पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

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जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) ने भाजपा-पीडीपी सरकार में उपमुख्यमंत्री रहे डॉ. निर्मल सिंह को शहर से सटे नगरोटा के बन इलाके में बनाए घर को अवैध बताते हुए पांच दिन में गिराने का नोटिस जारी किया है। जेडीए ने कहा है कि यदि पांच दिन में वे खुद घर को नहीं गिराते हैं तो उसे जेडीए ध्वस्त कर देगा। इसे गिराने पर होने वाला खर्च भी जेडीए उनसे ही वसूलेगा। विवादों में रहे इस नए घर में पूर्व डिप्टी सीएम परिवार के साथ 23 जुलाई 2020 को शिफ्ट हुए थे। आरोप है कि आलीशान घर के निर्माण के लिए उन्होंने जेडीए से कोई अनुमति नहीं ली। इसके अलावा यह घर सेना के आयुध भंडार के नजदीक बना हुआ है। इसे लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। 

भवन का निर्माण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना करवाया
जेडीए ने नोटिस में कहा है कि भवन का निर्माण सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना करवाया है। लिहाजा यह निर्माण अवैध है। पांच दिनों के भीतर डॉ. निर्मल सिंह अवैध निर्माण को हटाना सुनिश्चित करें, अन्यथा जेडीए को यह कार्रवाई करनी होगी। इसके लिए डॉ. निर्मल सिंह को कार्रवाई का खर्च भी उठाना होगा। हाईकोर्ट ने मई 2018 में अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। न्यायालय ने 7 मई 2018 को आदेश में कहा था कि 2015 की उस अधिसूचना पर सख्ती से अमल किया जाए, जिसमें सैन्य क्षेत्र की 914 मीटर की परिधि में किसी भी तरह के निर्माण अथवा निर्माण से जुड़ी सामग्री रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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पूर्व डिप्टी सीएम के घर के निर्माण पर सेना ने भी आपत्ति जताई थी। इसमें वर्क्स ऑफ डिफेंस एक्ट के प्रावधानों का हवाला दिया गया, जिसके तहत निर्धारित परिधि में किसी भी तरह का निर्माण वर्जित है। वहीं डॉ. निर्मल सिंह ने दावा किया था कि उनके घर को लेकर राजनीतिक साजिश के तहत सवाल खड़े किए जा रहे हैं।

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अभी लुधियाना में एक कार्यक्रम में हूं। जेडीए की ओर से नोटिस मिलने की सूचना उनको घर में रखे नौकर से मिली है। इस बारे में वकीलों से परामर्श किया जा रहा है। निर्माण मामले में राजनीति हो रही है। कानून के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए। सबको बराबर हक मिलना चाहिए। यह कार्रवाई सीधे तौर पर साजिश का हिस्सा है। 

- डॉ. निर्मल सिंह, भाजपा नेता व पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू-कश्मीर 

पूर्व डिप्टी सीएम डॉ. निर्मल सिंह को नियमों के अनुसार नोटिस दिया गया है। इस मामले में कानूनी प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई की जा रही है।
- पंकज मगोत्रा, वाइस चेयरमैन जेडीए 

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