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दूसरी शादी की तो रूक जाएगी इंक्रीमेंट, सरकार ने लिया है बड़ा फैसला
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
Updated Thu, 23 Feb 2017 12:13 PM IST
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- फोटो : डेमो पिक
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जम्मू कश्मीर में पुलिस विभाग के मुलाजिमों को दूसरी शादी करने पर साल भर की इंक्रीमेंट से हाथ धोना पड़ेगा। जांच में यदि पाया जाता है कि शादी बिना अधिकृत प्रक्रिया पूरी किए की गई है तो आरोपी के खिलाफ पहले से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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जम्मू-कश्मीर आर्म्ड पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) एल मोहंती ने इस बाबत सर्कुलर जारी कर पुलिस कर्मियों को चेतावनी जारी की है। सर्कुलर के मुताबिक पुलिस विभाग के कर्मियों में दूसरी शादी करने का चलन बढ़ा है।
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बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए यदि कोई पुलिस कर्मी दूसरी शादी करता है तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट इंप्लाइज सर्विस कंडक्ट रूल्स 1971 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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'बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए दूसरी शादी करना गलत आचरण'
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- फोटो : demo photo
एडीजीपी एल मोहंती ने कहा, बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए दूसरी शादी करना गलत आचरण है, जिससे पहली पत्नी और उससे हुए बच्चाें पर बुरा असर पड़ता है। पूर्ववर्ती व्यवस्था में देखा गया है कि दूसरी शादी संबंधी मामलों पर नरम रुख अपनाकर आरोपी मुलाजिमों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं होती।
ऐसे में अधिकृत अफसरों को साफ निर्देश दिए जाते हैं कि वे आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ जांच करें और दोषी पाए जाने पर उसकी एक साल की इंक्रीमेंट रोकें।
ऐसे में अधिकृत अफसरों को साफ निर्देश दिए जाते हैं कि वे आरोपी पुलिस कर्मी के खिलाफ जांच करें और दोषी पाए जाने पर उसकी एक साल की इंक्रीमेंट रोकें।