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नगर निगम ने अतिक्रमण पर कसा शिकंजा, 11 इमारतें सील

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जम्मू। शहर में बिना मंजूरी और अतिक्रमण कर बनाई गई 11 इमारतों को नगर निगम ने सील कर दिया है। यह कार्रवाई बुधवार को निगम की टीम ने की। इन इमारतों को जम्मू-कश्मीर नियंत्रण भवन अधिनियम-1988 की अनदेखी कर तैयार किया गया है। जनवरी में नगर निगम ने 15 से अधिक अवैध निर्माण के मामलों पर कार्रवाई की है। बुधवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सील किए अवैध ढांचों में 10 व्यवसायिक और एक आवासीय भवन शामिल है, जो मार्बल मार्केट, सुंजवां, डीली जम्मू, दुर्गा नगर और बठिंडी आदि क्षेत्रों में स्थित हैं।
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नगर निगम के मुख्य प्रवर्तन अधिकारी राजेश गुप्ता ने कहा कि शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रखी जाएगी। अवैध निर्माण या नियमों की अनदेखी कर इमारतें खड़ी करने की शिकायतें मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। बीते रोज भी नगर निगम ने दो अवैध रूप से तैयार कि दो इमारतों को सील किया। इसके अलावा नगर निगम ने नौ जनवरी को सिद्दड़ा में एक व्यवसायिक भवन को नियमों की अनदेखी करने पर सील किया। सात जनवरी को छन्नी हिम्मत में एक व्यवसायिक भवन में पार्किंग क्षेत्र को अवैध रूप से रेस्तरां में तबदील करने पर भवन के ग्राउंड फ्लोर को सील किया है।
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नगर निगम ने अतिक्रमण कर अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नियमों की अनदेखी सहन नहीं की जाएगी। लोगों को व्यवसायिक या आवासीय निर्माण से पहले नगर निगम से निर्माण योजनाओं को मंजूरी लेने को कहा गया है।
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-अवनी लवासा, आयुक्त नगर निगम
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