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जम्मू-कश्मीर: महबूबा मुफ्ती के करीबी वहीद पारा पर आतंकियों से सांठगांठ के आरोप तय

Tue, 27 Jul 2021 10:31 AM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Tue, 27 Jul 2021 10:31 AM IST
सार

इस साल मार्च में एनआईए ने पारा के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। आरोप था कि पीडीपी नेता ने कट्टरपंथी हुर्रियत कांफ्रेंस के नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद को हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के मारे जाने के बाद घाटी में हिंसा फैलाने के लिए 2016 में पांच करोड़ रुपये का भुगतान किया था। वहीद पारा को पिछले साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था।

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Mehbooba Mufti party leader Waheed Para has been framed for nexus with terrorists
महबूबा मुफ्ती, वहीद पारा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एनआईए की एक विशेष अदालत ने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के करीबी और पार्टी के वरिष्ठ नेता वहीद पारा के खिलाफ पुलिस चार्जशीट के आधार पर आतंकियों के साथ सांठगांठ के आरोप तय किए हैं। पुलिस ने आरोप पत्र में दावा किया है कि पारा पाकिस्तान स्थित आतंकी समूहों से जुड़ा हुआ था। साल 2007 से एक पत्रकार और राजनेता की उसकी यात्रा छल और पाखंड से भरी हुई थी। अदालत ने इस महीने की शुरुआत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पारा पर आरोप तय करने की अनुमति दी थी।

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आरोप पत्र में बताया गया कि पारा ने राजनीतिक लाभ के लिए आतंकवादियों से समर्थन मांगा और कई तरह की सहायता प्रदान की। जिसके कारण कश्मीर में सुरक्षाबलों पर आतंकी हमले हुए। सोमवार को उपलब्ध कराए गए आठ पन्नों के आदेश में कहा गया है कि पारा के खिलाफ प्रथम दृष्टया गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत कथित अपराध के पर्याप्त सबूत हैं।
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पारा के खिलाफ युद्ध छेड़ने, सरकार के खिलाफ असंतोष फैलाने और आपराधिक साजिश रचने से जुड़ी धाराओं के तहत भी आरोप हैं। न्यायाधीश ने आदेश में कहा कि पुलिस रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों व परिस्थितियों के साथ गवाहों के बयानों और डिजिटल साक्ष्य का अध्ययन किया गया। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं।
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