{"_id":"5eea77018ebc3e42f441597a","slug":"meeting-jammu-news-jmu2123764126","type":"story","status":"publish","title_hn":"शहरी निकायों में नहीं होगी धांधली, काम में आएगी पारदर्शिता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शहरी निकायों में नहीं होगी धांधली, काम में आएगी पारदर्शिता
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जम्मू। अर्बन लोकल बाडीज में धांधलियों और घपलेबाजी पर नकेल कसी जाएगी। अकाउंट और आडिट क्षेत्र को मजबूत बनाकर कामकाज का विस्तार किया जाएगा। उपराज्यपाल जीसी मुर्मू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू और कश्मीर नगर लेखा और बजट नियमावली, 2020 को अपनाने की मंजूरी दी गई। इसके तहत एक्रुअल बेस्ड डबल एंट्री अकाउटिंग सिस्टम (एबीडीईएएस) को अर्बन लोकल बाडीज में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य म्यूनिसिपल कानून, विशेषतौर पर अकाउंट और आडिट क्षेत्र में पारदर्शिता लाई जाएगी।
नई व्यवस्था के तहत अकाउंट्स, अतिरिक्त ऑडिट, बजट को बनाने और उसे लागू करने, संपूर्ण अकाउंट्स प्रक्त्रिस्या में पारदर्शिता लाई जाएगी। नए नियम के तहत ड्यूटी, नकदी के संचालन, सुरक्षा, स्टोर व जिम्मेदारियों को सामान्य रखरखाव के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा मैनुअल सभी नगर निकायों के लिए खातों का एक समान चार्ट पेश करेगा और बैलेंस शीट खोलने और नगर निगम की संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करेगा। यह वित्तीय वर्ष पूरा होने के भीतर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने में मदद करेगा। नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्त्रिस्याओं की प्रभावी निगरानी की जाएगी।
विज्ञापन
नई व्यवस्था के तहत अकाउंट्स, अतिरिक्त ऑडिट, बजट को बनाने और उसे लागू करने, संपूर्ण अकाउंट्स प्रक्त्रिस्या में पारदर्शिता लाई जाएगी। नए नियम के तहत ड्यूटी, नकदी के संचालन, सुरक्षा, स्टोर व जिम्मेदारियों को सामान्य रखरखाव के माध्यम से आंतरिक नियंत्रण को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा मैनुअल सभी नगर निकायों के लिए खातों का एक समान चार्ट पेश करेगा और बैलेंस शीट खोलने और नगर निगम की संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए दिशानिर्देश प्रदान करेगा। यह वित्तीय वर्ष पूरा होने के भीतर वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करने में मदद करेगा। नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्त्रिस्याओं की प्रभावी निगरानी की जाएगी।
विज्ञापन