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प्रशासन ने लॉकडाउन से संबंधित नए आदेश किए जारी
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सांबा। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान कई दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से अभी तक इन दुकानदारों के प्रतिष्ठान बंद पडे़ हैं। व्यापार मंडल के सदस्यों ने भी प्रशासन से इस समस्या का समाधान करने की अपील की थी। जिस पर आज डीसी सांबा ने एक नये आदेश में गैर आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को खोलने के आदेश दिए हैं।
डीसी सांबा द्वारा जारी इस आदेश में रेडीमेड कपड़े, जूते, मनियारी आदि की दुकानों को छूट दी गई है। इससे पहले सरकारी आदेश अनुसार यह सूचित किया गया था कि दवा की दुकानें, परीक्षण प्रयोगशालाएं, डॉक्टरों के क्लीनिक (सभी चिकित्सा सुविधाएं), दूध, सब्जी, फल, बेकरी और पोल्ट्री आदि की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। इसके अलावा अन्य किराने की दुकानें सप्ताह में 5 दिन (सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार) जबकि मोबाइल और बिजली उपकरणों की दुकानें सप्ताह में दो दिन (बुधवार और रविवार) को खुलेंगी। प्रशासन द्वार जारी नए आदेश के अनुसार गैर आवश्यक वस्तुओं जैसे रेडीमेड कपड़े, जूते और प्रसाधन सामग्री की दुकानें सिर्फ रविवार दोपहर 12 से 3 बजे तक, मनियारी व कास्मेटिक की दुकानें रविवार शाम 4 बजे से 6 बजे तक, कपडे़ की दुकानें सिर्फ बुधवार दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक ही खुलेंगी। प्रशासन के अनुसार एक परीक्षण के आधार पर यह आदेश जारी किए गए हैं। यदि नियमों का उल्लंघन होते हुए पाया गया तो आदेश तुरंत वापस ले लिया जाएगा। सभी दुकान के मालिकों को सलाह दी गई है, कि दुकानों के कामकाज के लिए पचास प्रतिशत कर्मचारी ही रखें। इसके साथ ही सभी प्रकार की सावधानियां बरतें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
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डीसी सांबा द्वारा जारी इस आदेश में रेडीमेड कपड़े, जूते, मनियारी आदि की दुकानों को छूट दी गई है। इससे पहले सरकारी आदेश अनुसार यह सूचित किया गया था कि दवा की दुकानें, परीक्षण प्रयोगशालाएं, डॉक्टरों के क्लीनिक (सभी चिकित्सा सुविधाएं), दूध, सब्जी, फल, बेकरी और पोल्ट्री आदि की दुकानें प्रतिदिन खुलेंगी। इसके अलावा अन्य किराने की दुकानें सप्ताह में 5 दिन (सोमवार, मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार और शनिवार) जबकि मोबाइल और बिजली उपकरणों की दुकानें सप्ताह में दो दिन (बुधवार और रविवार) को खुलेंगी। प्रशासन द्वार जारी नए आदेश के अनुसार गैर आवश्यक वस्तुओं जैसे रेडीमेड कपड़े, जूते और प्रसाधन सामग्री की दुकानें सिर्फ रविवार दोपहर 12 से 3 बजे तक, मनियारी व कास्मेटिक की दुकानें रविवार शाम 4 बजे से 6 बजे तक, कपडे़ की दुकानें सिर्फ बुधवार दोपहर 12 बजे से तीन बजे तक ही खुलेंगी। प्रशासन के अनुसार एक परीक्षण के आधार पर यह आदेश जारी किए गए हैं। यदि नियमों का उल्लंघन होते हुए पाया गया तो आदेश तुरंत वापस ले लिया जाएगा। सभी दुकान के मालिकों को सलाह दी गई है, कि दुकानों के कामकाज के लिए पचास प्रतिशत कर्मचारी ही रखें। इसके साथ ही सभी प्रकार की सावधानियां बरतें और प्रशासन के दिशा-निर्देशों का पालन करें।
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