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ध्वनि प्रदूषण पर चोट: लद्दाख में अस्पताल, स्कूल व अदालतों के पास 100 मीटर साइलेंस जोन

Fri, 10 Feb 2023 12:40 AM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू कश्मीर Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Fri, 10 Feb 2023 12:40 AM IST
सार

लद्दाख में अस्पताल, स्कूल और न्यायालय परिसर के आसपास 100 मीटर के दायरे में वाहनों से हॉर्न बजाना, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है।

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ladakh noise pollution tackle 100 meter silence zone near hospitals schools and courts
leh ladakh - फोटो : istock

विस्तार

लद्दाख में अस्पताल, स्कूल और न्यायालय परिसर के आसपास 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन घोषित किया गया है। इस दायरे में वाहनों से हॉर्न बजाना, लाउडस्पीकर का इस्तेमाल और पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति (एलपीसीसी) की ओर से लगाई गई पाबंदी का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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समिति ने प्रदेश को औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और साइलेंस जोन में विभाजित किया है। जोन के हिसाब से ही डेसीबल्स में ध्वनि प्रदूषण के मानक तय किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय ध्वनि प्रदूषण का अधिकतम स्तर 75 डेसीबल्स निर्धारित किया गया है। इसी तरह से वाणिज्यिक जोन में 65, आवासीय जोन में 55 और साइलेंस जोन में अधिकतम 50 डेसीबल्स मान्य होगा। वहीं रात के समय इन जोन में क्रमश: 70, 55, 45 और 40 डेसीबल्स निर्धारित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण मापक यंत्रों की रीडिंग अधिक आने पर ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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