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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   JK High Court: Some entries shown service book cannot basis of seniority

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट: सर्विस बुक में दर्शाई कुछ प्रविष्टियां ही नहीं हो सकतीं वरिष्ठता का आधार, याचिका खारिज

Fri, 19 May 2023 07:42 PM IST
विमल शर्मा जेएनएफ, जम्मू
जेएनएफ, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Fri, 19 May 2023 07:42 PM IST
सार

न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी सेवा के नियमितीकरण के किसी भी आदेश को प्रस्तुत करने में विफल रहा है। सर्विस बुक में दर्शाई गई कुछ प्रविष्टियों के आधार पर ही वरिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता है।

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JK High Court: Some entries shown service book cannot basis of seniority
highcourt srinagar - फोटो : फाइल

विस्तार

उच्च न्यायालय का मानना है कि सर्विस बुक में परिलक्षित कुछ प्रविष्टियों के आधार पर वरिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता है। इस दलील के साथ न्यायाधीश राजेश सेखरी ने भारत भूषण कौल की अर्जी को रद्द कर दिया। भूषण कौल का हालांकि देहांत हो चुका है।

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उनके वकीलों की तरफ से केस लड़ा जा रहा था। इसे लेकर दर्ज याचिका में भूषण कौल की वरिष्ठता तय करने और उसे तमाम लाभ देने की मांग की गई थी। वीरवार इस मामले पर सुनवाई की। भूषण कौल 1974 में बतौर जूनियर क्लर्क नियुक्त हुए थे।
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तब वह एडहाक थे। न्यायाधीश ने कहा कि याचिकाकर्ता 08.11.1974 से अपनी सेवा के नियमितीकरण के किसी भी आदेश को प्रस्तुत करने में विफल रहा है और रिकॉर्ड पर वरिष्ठता सूची के अनुसार याचिकाकर्ता 1.1.1974 से नियमित हो गया है।
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सर्विस बुक में दर्शाई गई कुछ प्रविष्टियों के आधार पर ही वरिष्ठता का दावा नहीं किया जा सकता है। उसकी वरिष्ठता के निर्धारण के उद्देश्य से उसकी तदर्थ सेवा की गणना करने का हकदार नहीं पाया जाता है।

यह भी कहा कि यह मामला 20 साल से लंबित है। इसमें देरी के लिए जिम्मेदारी तय करने का निर्देश भी जारी किया। 

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