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जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट: जेकेएसएसबी की जेई सिविल और एसआई भर्ती परीक्षा से रोक हटाई, नतीजे जारी करने पर मनाही

Sat, 10 Dec 2022 03:05 AM IST
विमल शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: विमल शर्मा Updated Sat, 10 Dec 2022 03:05 AM IST
सार

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वसीम सदीक नरगल की रिट कोर्ट ने वीरवार को एसएसबी को भर्ती प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया था। खंड पीठ ने एकल पीठ के फैैैसले पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को एसएसबी को प्रक्रिया जारी करने की मंजूरी दे दी है।

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JK High Court: JKSSB's JE Civil and SI recruitment exam stayed
highcourt srinagar - फोटो : फाइल

विस्तार

जम्मू-कश्मीर सेवा चयन बोर्ड (जेकेएसएसबी) जेई सिविल और पुलिस सब इंस्पेक्टर (एसआई) पदों की भर्ती प्रक्रिया जारी रखेगा। हाईकोर्ट की खंड पीठ ने एकल पीठ के फैैैसले पर रोक लगाते हुए शुक्रवार को एसएसबी को प्रक्रिया जारी करने की मंजूरी दे दी है।

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हालांकि हाईकोर्ट के अगले आदेश तक दोनों ही भर्तियों के परिणाम पर रोक रहेगी। एक दिन पहले ही वीरवार को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश वसीम सदीक नरगल की रिट कोर्ट ने एसएसबी को भर्ती प्रक्रिया रोकने का आदेश दिया था। इस आदेश को एसएसबी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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न्यायाधीश सिंधु शर्मा और विनोद चटर्जी कौल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। एसएसबी की अर्जी को मंजूरी देते हुए उसे प्रकिया जारी रखने को कहा।इससे पहले एसएसबी की तरफ से एडवोकेट जनरल डीसी रैना ने कहा, वर्तमान हालात में अत्यधिक जटिल तकनीकी विषयों के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं।
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इसके लिए कार्य की प्रकृति और इससे मिलने वाले उद्देश्य को समझने की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धी वाणिज्यिक क्षेत्र में यह सामान्य ज्ञान है कि तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी बोलियों की जांच की जाती है। कभी-कभी असंबद्ध लोगों से तीसरे पक्ष की सहायता ली जाती है।

बोली लगाने वालों की विशेषज्ञता, तकनीकी क्षमता और क्षमता का मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा किया जाना चाहिए। वित्तीय मूल्यांकन के मामलों में सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तकनीकी क्षमता और वित्तीय व्यवहार्यता की जांच सुनिश्चित की जाती है।

खंडपीठ ने पाया कि ऐसे तकनीकी और विशेष कौशल से जुड़े मामलों की आवंटन प्रक्रिया को अन्य सामान्य आवंटन की प्रक्रिया से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। भर्ती से संबंधित मामला तकनीकी विशेषज्ञता से जुड़ा है। इसके अलग मानदंड हैं। इस तरह के तकनीकी मामले की न्यायिक समीक्षा करना उचित नहीं है।

यह जरूर है कि जो भी निर्णय लेना है, वह टेंडर के दस्तावेजों के अनुरूप हो। एसएसबी ने जिसको टेंडर दिया है, वो दस्तावेजों के आधार और टेंडर की तमाम जरूरतें पूरी करने के बाद दिया है। अदालत को संयम के सिद्धांत का पालन करना चाहिए।

लिहाजा एसएसबी को भर्ती प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति देनी चाहिए। एडवोकेट जनरल की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने एकल जज के फैसले पर रोक लगाते हुए एसएसबी को प्रक्रिया जारी करने की मंजूरी दे दी। जेएनएफ/संवाद

9 दिसंबर को स्थगित एसआई की परीक्षा अब 20 को होगी

जम्मू-कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की 9 दिसंबर को स्थगित हुई परीक्षा अब 20 दिसंबर को ली जाएगी। 13 से 17 दिसंबर तक अभ्यर्थियों को नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। इस संबंध में शुक्रवार को जेके एसएसबी की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है।

अधिसूचना के मुताबिक परीक्षा दो चरणों में ली जाएगी। इसके अलावा 11 दिसंबर से 19 दिसंबर तक लगातार परीक्षा पहले की तरह होगी। ज्ञात हो कि गृह विभाग में 1200 पद भरने के लिए जेके एसएसबी सीबीटी मोड से परीक्षा आयोजित कर रहा है।



सात दिसंबर से परीक्षा शुरू हुई थी। लागातार दो दिन परीक्षा हुई। इसी बीच रिट कार्ट ने भर्ती परीक्षा पर रोक के आदेश जारी कर दिए, जिसे लेकर एसएसबी ने आठ दिसंबर देर शाम को बोर्ड की ओर से नौ दिसंबर की परीक्षा स्थगित करने की अधिसूचना जारी कर दी। 

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