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जम्मू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर पर लगा बैन,यौन शोषण का था आरोप

Sun, 03 Sep 2017 07:32 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो/अमर उजाला/जम्मू Updated Sun, 03 Sep 2017 07:32 PM IST
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jammu University Assistant Professor Baned in sexual harassment case
एमसीए छात्रा से यौन शोषण का लगाया था आरोप - फोटो : DEMO PHOTO

जम्मू विश्वविद्यालय में एमसीए छात्रा से यौन शोषण के आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर शुभनंदन सिंह जंवाल को मामले में दोषी पाया गया है। जंवाल पर विश्वविद्यालय में किसी भी प्रशासनिक पद संभालने पर आजीवन बैन लगा दिया गया है। यह कदम कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट (कैश) की संस्तुतियों को स्वीकारते हुए उठाया गया है।

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प्रो. आरडी शर्मा की अध्यक्षता में कैश सदस्यों की एक बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया। दोषी असिस्टेंट प्रोफेसर को भी इस सजा के इस संबंध में जानकारी दी गई है। कैश ने सख्त कार्रवाई की संस्तुति करते हुए अपनी रिपोर्ट बीते सप्ताह कुलपति को सौंपी थी। बता दें कि एमसीए की एक छात्रा ने बीती 17 मई को यौन शोषण का आरोप लगाते हुए कुलपति कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी।
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अपने आरोपों के सुबूत के रूप में उसने आरोपी असिस्टेंट प्रोफेसर की बातचीत की आडियो रिकार्डिंग भी मुहैया कराई थी। इस संबंध में कैश की कन्वीनर डा. मीना शर्मा का कहना था कि  बैन की सिफारिश की गई है। हालांकि, बता दें कि विभाग में पढ़ाने पर शुभनंदन पर कोई बैन नहीं रहेगा। 

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