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Jammu News: हाईकोर्ट ने शिफा अस्पताल के पैनल में शामिल होने पर रोक लगाई
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श्रीनगर। हाईकोर्ट ने शनिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की तरफ से जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए शिफा अस्पताल के पैनल में शामिल होने पर रोक लगाने के आदेश को स्थगित रखा।
हालांकि, मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने अधिकारियों से अस्पताल को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में अनुशासनात्मक जांच को अंतिम रूप देने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि वह प्राकृतिक न्याय के हित में जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का नया अवसर प्रदान करे। अदालत ने अस्पताल और सरकार के वकील की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
अपनी दलील में अस्पताल के वकील ने कहा कि 18 दिसंबर 2024 का कारण बताओ नोटिस और 11 जनवरी 2025 का निलंबन आदेश कानून के तहत गलत है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संबंधित योजना यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इसके तहत बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है।
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हालांकि, मोहम्मद यूसुफ वानी की पीठ ने अधिकारियों से अस्पताल को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के संबंध में अनुशासनात्मक जांच को अंतिम रूप देने को कहा। साथ ही निर्देश दिया कि वह प्राकृतिक न्याय के हित में जवाब प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का नया अवसर प्रदान करे। अदालत ने अस्पताल और सरकार के वकील की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।
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अपनी दलील में अस्पताल के वकील ने कहा कि 18 दिसंबर 2024 का कारण बताओ नोटिस और 11 जनवरी 2025 का निलंबन आदेश कानून के तहत गलत है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और संबंधित योजना यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और इसके तहत बनाए गए नियमों/दिशानिर्देशों का घोर उल्लंघन करते हुए जारी किया गया है।
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