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Jammu News: मारपीट मामले में तीन आरोपियों की अंतरिम जमानत हुई स्थायी
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आरोपियों के जांच में सहयोग करने की बात अदालत ने जारी किया आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिले की मुंसिफ/जेएमआईसी न्यायालय ने मारपीट से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को पहले से प्रदान की गई अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया। न्यायालय ने यह आदेश जांच अधिकारी की ओर से जांच में सहयोग करने और आरोपियों की जमानत पर कोई आपत्ति न जताने के बाद पारित किया।
मामला पुलिस पोस्ट मानसर अधिकार क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में गंधर्व सिंह, नवनीत सिंह और पवन सिंह निवासी गांव चानी मानसर, बट्टल तहसील मजालता, जिला उधमपुर ने जमानत याचिका दायर की थी।
न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी जांच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जांच अधिकारी को हर संभव सहयोग देंगे तथा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उसके क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएंगे। इन शर्तों के साथ अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया गया। इसके साथ ही आदेश को आरोप पत्र (चार्जशीट) का हिस्सा बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिले की मुंसिफ/जेएमआईसी न्यायालय ने मारपीट से जुड़े एक मामले में तीन आरोपियों को पहले से प्रदान की गई अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया। न्यायालय ने यह आदेश जांच अधिकारी की ओर से जांच में सहयोग करने और आरोपियों की जमानत पर कोई आपत्ति न जताने के बाद पारित किया।
मामला पुलिस पोस्ट मानसर अधिकार क्षेत्र में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किया गया था। इस मामले में गंधर्व सिंह, नवनीत सिंह और पवन सिंह निवासी गांव चानी मानसर, बट्टल तहसील मजालता, जिला उधमपुर ने जमानत याचिका दायर की थी।
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न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपी जांच में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जांच अधिकारी को हर संभव सहयोग देंगे तथा न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना उसके क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं जाएंगे। इन शर्तों के साथ अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया गया। इसके साथ ही आदेश को आरोप पत्र (चार्जशीट) का हिस्सा बनाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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