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निगम अधिकारी का आदेश न मानना अपराध की श्रेणी में नहीं

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जम्मू। नगर निगम के किसी अधिकारी के निर्देशों का उल्लंघन करना किसी भी आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। लिहाजा इसे लेकर जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसे रद्द किया जा रहा है। उच्च न्यायालय केे न्यायाधीश संजय धर ने मंगलवार को मामले में सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। श्रीनगर के खानयार पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसे कोर्ट में चुनौती दी गई। न्यायाधीश ने कहा कि निगम के पास अनधिकृत संरचनाओं को ध्वस्त करने के लिए कानूनी प्रावधानों के तहत शक्तियां हैं। इसके लिए वे पुलिस की सहायता भी ले सकते हैं, लेकिन याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता के निर्देशों का पालन नहीं किया है, सिर्फ इस वजह से उस पर केस दर्ज नहीं किया जा सकता।
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हवाला मामले में बाबू सिंह को जमानत नहीं
जम्मू। हवाला मामले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। सीजेएम जम्मू अमरजीत सिंह ने कहा कि यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यह विशेष अदालत है जिसके पास इस आवेदन सहित पूर्वोक्त विशेष क़ानून से उत्पन्न किसी भी मामले पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। क्योंकि यह मामला गैर कानूनी गतिविधियों का है और पुलिस के अनुसार आरोपी उक्त केस में शामिल है, ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती। बाबू सिंह हवाला मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। फिलहाल वह 30 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं।
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