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आरोपी रॉयल सिंह की मेडिकल जांच की मांग संबंधी अर्जी खारिज
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जम्मू। सीजेएम अमरजीत सिंह लंगेह ने नागर सिंह के घर पर हमले के मामले में आरोपी रायल सिंह की मेडिकल जांच की मांग संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि 17 और 18 अप्रैल को आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन गांधी नगर में रिमांड पर लाया गया था। उसके पिता उससे मिले, तो उसे घायल पाया गया। पुलिस पर पिटाई करने के आरोप लगाए गए हैं।
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार पीसीआर जम्मू के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात लोग नागर सिंह के घर फायरिंग कर फरार हो गए हैं। जांच के आधार पर आईपीसी की धारा 307, 120-बी, 149 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि आवेदक ने कोट भलवाल जेल के ड्राइवर और अन्य सह-अभियुक्तों की मदद से जेल के अंदर से हमले की साजिश रची। पुलिस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि जांच के दौरान कुछ गिरफ्तारियां हुईं। आरोपी रायल का मेडिकल चेकअप भी नियमित रूप से कराया गया है।
पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आवेदक के पिता द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि उपरोक्त एफआईआर में हैदराबाद से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। सुनवाई के बाद मेडिकल जांच की मांग संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया गया।
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पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार पीसीआर जम्मू के माध्यम से सूचना मिली थी कि कुछ अज्ञात लोग नागर सिंह के घर फायरिंग कर फरार हो गए हैं। जांच के आधार पर आईपीसी की धारा 307, 120-बी, 149 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जांच में सामने आया है कि आवेदक ने कोट भलवाल जेल के ड्राइवर और अन्य सह-अभियुक्तों की मदद से जेल के अंदर से हमले की साजिश रची। पुलिस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि जांच के दौरान कुछ गिरफ्तारियां हुईं। आरोपी रायल का मेडिकल चेकअप भी नियमित रूप से कराया गया है।
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पुलिस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आवेदक के पिता द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि उपरोक्त एफआईआर में हैदराबाद से कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। सुनवाई के बाद मेडिकल जांच की मांग संबंधी अर्जी को खारिज कर दिया गया।
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