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जम्मू-कश्मीर : बिना साउंड लिमिटर के नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर
Tue, 23 Feb 2021 01:46 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Tue, 23 Feb 2021 01:46 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर (ध्वनि प्रदूषण)
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अब सरकारी और गैर सरकारी समारोहों में ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों पर सख्ती की जाएगी। ऐसे किसी भी समारोह में साउंड लिमिटर के बिना कोई आडियो सिस्टम नहीं बजाया जाएगा। इस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाएगी।
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इसके साथ उत्पादक डीलर दुकानदार और अन्य एजेंसी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके माध्यम से सार्वजनिक निवारक प्रणाली या व्यक्तिगत स्तर पर बिना साउंड लिमिटर के किसी भी तरह के साउंड सिस्टम की बिक्री, खरीद, वितरण और इस्तेमाल न करे। इसके लिए जम्मू-कश्मीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव बीएम शर्मा की ओर से आदेश जारी किया गया है।
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ध्वनि प्रदूषण के मानकों को सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार की अधिसूचना 30 में जिला मजिस्ट्रेट, एसएसपी, अन्य अधिकारी अपने क्षेत्राधिकार में ध्वनि प्रदूषण का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई कर सकेगा। इसमें वायु गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नई व्यवस्था से सार्वजनिक स्थलों पर ऊंची आवाज में बजने वाले साउंड सिस्टम नहीं चल पाएंगे। ये सभी तरह के कार्यक्रमों और समारोह पर भी लागू होगा।