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जम्मू कश्मीर: स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित, प्रशासनिक परिषद ने दी मंजूरी
Tue, 11 Jun 2024 11:24 AM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Tue, 11 Jun 2024 11:24 AM IST
सार
स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। आयोग का कार्यकाल 45 दिन का होगा।
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उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
- फोटो : डीपीआईआर, जम्मू कश्मीर
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण का प्रावधान करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। आयोग का कार्यकाल 45 दिन का होगा। उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक परिषद की बैठक में आयोग के गठन को मंजूरी दी गई। इस फैसले से अब स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।
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आयोग को स्थानीय निकायों के चुनाव से पहले पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के मामलों के अध्ययन व जांच का अधिकार होगा। आयोग शहरी व ग्रामीण निकायों में आरक्षण के लिए अपनी अनुशंसा करेगा। आयोग आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप पिछड़ा वर्ग को आरक्षण की सिफारिश करेगा। बैठक में उप राज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, उप राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. मंदीप कुमार भंडारी मौजूद रहे।
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प्रदेश में सभी स्थानीय निकायों का कार्यकाल हो चुका खत्म
ज्ञात हो कि निकाय चुनाव की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के मसले पर इसे रोक दिया गया था। फिलहाल प्रदेश में सभी स्थानीय निकायों का कार्यकाल खत्म हो चुका है।
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