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Jammu Kashmir: पंचों-सरपंचों को धमकाने में हिजबुल सरगना सलाहुद्दीन के खिलाफ चार्जशीट, बारामुला में दर्ज है केस
Thu, 24 Nov 2022 12:34 AM IST
विमल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
अमर उजाला नेटवर्क, श्रीनगर
Published by: विमल शर्मा
Updated Thu, 24 Nov 2022 12:34 AM IST
सार
सलाहुद्दीन पर वर्ष 2012 में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने पर पंचों व सरपंचों को धमकाने का आरोप है। इस मामले में हिजबुल मुखिया के खिलाफ बारामुला पुलिस स्टेशन मे प्राथमिकी दर्ज थी।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
बारामुला पुलिस ने हिजबुल मुजाहिदीन सरगना मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में बुधवार को आरोप पत्र दाखिल किया है।
सलाहुद्दीन पर वर्ष 2012 में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने पर पंचों व सरपंचों को धमकाने का आरोप है। इस मामले में हिजबुल मुखिया के खिलाफ बारामुला पुलिस स्टेशन मे प्राथमिकी दर्ज थी।
चार्जशीट के अनुसार, सलाहुद्दीन ने कश्मीर घाटी के पंचों और सरपंचों के खिलाफ धमकी भरे पोस्टर प्रकाशित किए थे और वह उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था।
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पुलिस ने मामले की सभी जांच पूरी करने के बाद धारा 512 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बारामुला की अदालत के समक्ष सोइबुग बडगाम निवासी मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सलाउद्दीन के खिलाफ एक विस्तृत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
सलाहुद्दीन लंबे अर्से से पाकिस्तान में रह रहा है और वहीं से आतंकी वारदातों को अंजाम देने में व्यस्त है।
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सलाहुद्दीन पर वर्ष 2012 में चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने पर पंचों व सरपंचों को धमकाने का आरोप है। इस मामले में हिजबुल मुखिया के खिलाफ बारामुला पुलिस स्टेशन मे प्राथमिकी दर्ज थी।
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चार्जशीट के अनुसार, सलाहुद्दीन ने कश्मीर घाटी के पंचों और सरपंचों के खिलाफ धमकी भरे पोस्टर प्रकाशित किए थे और वह उन्हें चुनाव न लड़ने के लिए मजबूर कर रहा था।
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पुलिस ने मामले की सभी जांच पूरी करने के बाद धारा 512 के तहत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बारामुला की अदालत के समक्ष सोइबुग बडगाम निवासी मोहम्मद यूसुफ शाह उर्फ सलाउद्दीन के खिलाफ एक विस्तृत आरोप पत्र प्रस्तुत किया।
सलाहुद्दीन लंबे अर्से से पाकिस्तान में रह रहा है और वहीं से आतंकी वारदातों को अंजाम देने में व्यस्त है।