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Jammu News: नशा तस्कर पर पीएसए बरकरार
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राजोरी निवासी आरोपी ने पीएसए को दी थी चुनौती
2020 में चरस के साथ किया गया था गिरफ्तार
जम्मू। हाईकोर्ट ने राजोरी निवासी नशा तस्कर पर लगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) को बरकरार रखा है। आरोपी एजाज अहमद ने पीएसए के आदेश को चुनौती दी थी। उसे 2020 में चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश संजय धर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की कथित गतिविधियों और हिरासत के आदेश जारी होने के बीच कोई अनुचित देरी हुई थी। याची के वकील ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए जिन निर्णयों पर भरोसा किया है, वे मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।
क्योंकि, वे निर्णय अजीबोगरीब तथ्यों के आधार पर दिए गए थे। इसलिए, वे याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करते हैं। इसलिए ये तर्क बिना किसी योग्यता के है। लिहाजा पीएसए का आदेश बरकरार रहेगा। जेएनएफ
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2020 में चरस के साथ किया गया था गिरफ्तार
जम्मू। हाईकोर्ट ने राजोरी निवासी नशा तस्कर पर लगे पब्लिक सेफ्टी एक्ट (पीएसए) को बरकरार रखा है। आरोपी एजाज अहमद ने पीएसए के आदेश को चुनौती दी थी। उसे 2020 में चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश संजय धर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता की कथित गतिविधियों और हिरासत के आदेश जारी होने के बीच कोई अनुचित देरी हुई थी। याची के वकील ने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए जिन निर्णयों पर भरोसा किया है, वे मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होते हैं।
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क्योंकि, वे निर्णय अजीबोगरीब तथ्यों के आधार पर दिए गए थे। इसलिए, वे याचिकाकर्ता के मामले में मदद नहीं करते हैं। इसलिए ये तर्क बिना किसी योग्यता के है। लिहाजा पीएसए का आदेश बरकरार रहेगा। जेएनएफ
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