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Jammu News: पीडीडी के मुख्य अभियंता के खिलाफ वारंट जारी, कई का रोका वेतन

Thu, 24 Apr 2025 02:22 AM IST
जम्मू और कश्मीर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू
संवाद न्यूज एजेंसी, जम्मू Updated Thu, 24 Apr 2025 02:22 AM IST
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आदेशों की अवहेलना करने पर कैट की जम्मू पीठ की कार्रवाई
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संवाद न्यूज एजेंसी
जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की जम्मू पीठ ने आदेशों की अवहेलना करने पर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (पीडीडी) के मुख्य अभियंता के खिलाफ वारंट जारी किया है। साथ ही कई अधिकारियों का वेतन रोक दिया है।
न्यायिक सदस्य राजिंदर डोगरा और प्रशासनिक सदस्य राम मोहन जौहरी की पीठ ने अरसम इम्तियाज मलिक की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया है। सदस्यों के अनुसार अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिकारियों को करीब पांच मौके दिए, लेकिन वह रिपोर्ट जमा करने में विफल रहे। साथ ही कई निर्देशों की भी अनदेखी की गई।
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ट्रिब्यूनल ने कहा कि कोई भी अधिकारी चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो कानून से ऊपर नहीं है। इस कदम ने विभागों का एक स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायिक आदेशों का सख्ती से पालन करना आवश्यक है।
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इन अधिकारियों का रोका वेतन
न्यायाधिकरण ने लंबे समय से लंबित मामलों का जवाब न देने पर कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का वेतन भी रोक दिया है। पुंछ के डीसी का वेतन मोहम्मद अलियास बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य नामक मामले के संबंध में रोका गया है। इसी तरह शाजिया भानु बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य मामले में एसोसिएशन अस्पताल जम्मू के प्रशासनिक अधिकारी का वेतन रोका है। अन्य मामलों में मुख्य शिक्षा अधिकारी डोडा और एमएंडआरई डिवीजन, पीडीडी के कार्यकारी अभियंता का वेतन रोका है।
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