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Jammu News: दुष्कर्म के आरोपों से ससुर बरी
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जम्मू। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में आरोपी ससुर को बरी कर दिया। पीठासीन अधिकारी अमरजीत सिंह लंगेह ने सुनवाई के दौरान बताया कि मामले में गलत तरीके से जांच की गई है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने पाया कि इस मामले में पीड़िता आरोपी की पुत्रवधू है और उसने दुष्कर्म, मारपीट, बंधक बनाने और अपमान करने का आरोप लगाया था।
जब आरोप गंभीर हों, तो जांच अधिकारी को इस मामले की जांच में सतर्कता बरतनी चाहिए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि इस मामले में जांच अधिकारी और उसके पर्यवेक्षी अधिकारियों ने निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अभियोक्ता और उसके पति की इच्छा को पूरा किया।
इस बारे में 11 मई, 2024 को पुलिस स्टेशन आरएस पुरा जम्मू में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जेएनएफ
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जब आरोप गंभीर हों, तो जांच अधिकारी को इस मामले की जांच में सतर्कता बरतनी चाहिए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि अफसोस की बात है कि इस मामले में जांच अधिकारी और उसके पर्यवेक्षी अधिकारियों ने निष्पक्ष और पेशेवर तरीके से जांच नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अभियोक्ता और उसके पति की इच्छा को पूरा किया।
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इस बारे में 11 मई, 2024 को पुलिस स्टेशन आरएस पुरा जम्मू में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। जेएनएफ