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Jammu Metador: मेटाडोर के परिचालक के पास लाइसेंस होना अनिवार्य, पर फाइलों तक सिमटे नियम

Tue, 20 Sep 2022 01:48 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Tue, 20 Sep 2022 01:48 PM IST
सार

नए मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 29 में यात्री वाहन, चालक के साथ परिचालक के पास लाइसेंस अनिवार्य है, लेकिन यह अनिवार्यता सिर्फ कागजों तक ही सीमित है।

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jammu city metador: License mandatory for driver and conductor of Matador but rules not implmented
Jammu Metador - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जम्मू शहर में यातायात नियम सिर्फ आम लोगों के लिए हैं। लेकिन शहर में दौड़ रहे यात्री वाहन खासकर मेटाडोर पर यह नियम लागू नहीं होते हैं। नए मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 29 में यात्री वाहन, चालक के साथ परिचालक के पास लाइसेंस अनिवार्य है, लेकिन यह अनिवार्यता सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। जमीनी स्तर पर इसे लागू करवा पाने में प्रवर्तन विभाग पूरी तरह नाकाम रहा है।
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शहर की सड़कों पर दौड़ रही मेटाडोर के परिचालकों के पास लाइसेंस नहीं है। न ही ये लोग लाइसेंस के लिए आवेदन करते है। हर पांचवें दिन परिचालक बदल जाता है। मेटाडोर में सफर करने वाले यात्रियों के साथ परिचालक की ओर से दुर्व्यवहार की शिकायतें मिलती रहती हैं। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पास ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है की शहर में कितने परिचालक के पास लाइसेंस है।
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यातायात और परिवहन विभाग की कार्रवाई सिर्फ आम लोगों तक सीमित है। दोपहिया वाहन में दोनों लोगों के लिए हेलमेट अनिवार्य है, विभाग इसे लागू करने के लिए आए दिन कार्रवाई करता है। लेकिन बिना लाइसेंस के परिचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जम्मू जिले में चल रही चार हजार के करीब मेटाडोर में तैनात परिचालकों के पास लाइसेंस नहीं है।
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आरटीओ व एआरटीओ से मिलता है लाइसेंस
कंडक्टर को लाइसेंस आरटीओ कार्यालय से ही बनता है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में लोग कंडक्ट लाइसेंस के लिए आवेदन ही नहीं करते हैं। सरकारी बस के कंडक्टर के पास तो लाइसेंस होता है, लेकिन निजी यात्री वाहन के परिचालक नियमों को नहीं मानते है। इसका सबसे बड़ा कारण समय-समय पर जांच नहीं होना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आठवीं पास प्रमाण पत्र के साथ कंडक्टर का लाइसेंस बनाया जा सकता है।

कंडक्टर रखते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसके पास लर्निंग लाइसेंस हो। हमारे ज्यादातर कंडेक्टर के पास लाइसेंस होता है। कुछ संख्या में लोग होंगे, जिनके पास लाइसेंस नहीं होगा।

- विजय चिब, अध्यक्ष, मिनी बस यूनियन।


परिचालक के लिए लाइसेंस अनिवार्य है। लेकिन बहुत कम परिचालक लाइसेंस के लिए आवेदन करते है। इसको लेकर जागरूकता का अभाव है। ऐसे परिचालकों के खिलाफ विभाग उचित कार्रवाई करेगा।
- घनश्याम सिंह, आरटीओ जम्मू।
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