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जम्मू-कश्मीरः अनलॉक-2 में फिलहाल बंद रहेंगे धार्मिक स्थल
Sat, 04 Jul 2020 07:09 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 04 Jul 2020 07:09 AM IST
सार
- अंतरराज्यीय व अंतर संभागीय मूवमेंट पर भी रोक, केवल पास से आ-जा सकेंगे लोग
- रेस्टोरेंट को 50 फीसदी ग्राहकों के साथ खोला जा सकेगा, होटल पूरी क्षमता के साथ चलेंगे
- नई व्यवस्था अगले आदेश तक रहेगी प्रभावी, रात्रिकालीन कर्फ्यू रात दस से सुबह पांच बजे तक
- रेड व ओरेंज जोन में नौ-नौ और ग्रीन में दो जिले, अधिसूचना जारी
- अंतरजनपदीय टैक्सी व कैब सेवा पूरे प्रदेश में शुरू की जा सकेगी
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- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर में सभी धार्मिक स्थल-मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च फिलहाल अगले आदेश तक बंद ही रहेंगे। रेस्टोरेंट को 50 प्रतिशत ग्राहकों के साथ खोला जा सकेगा। इसके साथ ही अंतरराज्यीय तथा अंतर संभागीय मूवमेंट पर रोक रहेगी। केवल पास से ही लोग आ जा सकेंगे। प्रदेश प्रशासन की ओर से शुक्रवार देर रात अनलॉक-2 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। यह व्यवस्था शनिवार से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
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मुख्य सचिव वीबीआर सुब्रह्म्णयम की ओर से जारी आदेश के अनुसार होटल पूरी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। अंतर जनपदीय टैक्सी व कैब सेवा पूरे प्रदेश में शुरू की जा सकेंगी। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात दस से सुबह पांच बजे तक रहेगा। ज्ञात हो कि इससे पहले सात जून को अनलॉक-1 के लिए एसओपी जारी की गई थी। इसके तहत होटल-मॉल खोल दिए जा चुके हैं तथा सार्वजनिक परिवहन भी शुरू किया गया। 30 जून को अनलॉक-1 को तीन जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था।
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इस बीच कोरोना के प्रसार को देखते हुए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने रेड, ओरेंज तथा ग्रीन जोन की नए सिरे से अधिसूचना जारी की है। यह व्यवस्था चार जुलाई से प्रभावी होगी। मुख्य सचिव की ओर से शुक्रवार देर रात जारी आदेश के अनुसार रेड जोन में 9, ओरेंज जोन में 9 तथा ग्रीन जोन में दो जिले हैं।
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रेड जोन: कश्मीर के नौ जिले अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर, कुपवाड़ा व बारामुला तथा जम्मू संभाग का रामबन।
ओरेंज जोन: जम्मू, कठुआ, सांबा, रियासी, उधमपुर, पुंछ, राजोरी, बांदीपोरा व गांदरबल।
ग्रीन जोन: डोडा व किश्तवाड़।
स्कूल-कालेज रहेंगे बंद, ऑनलाइन पढ़ाई हो सकेगी
सभी स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, ट्रेनिंग व कोचिंग संस्थान भी बंद रहेंगे। हालांकि प्रशासनिक कार्य के लिए इन संस्थानों के दफ्तर खुला करेंगे। आन लाइन माध्यम से पढ़ाई को मंजूरी दी गई हैं।
इन पर रहेगी रोक
- सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिंग पूल, बार आदि
- सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल, शैक्षिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम
कोविड टेस्ट अनिवार्य
जम्मू-कश्मीर में सड़क, रेल या हवाई मार्ग से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। इसके साथ ही 14 दिन के प्रशासनिक क्वारंटीन में रहना होगा। यदि रिपोर्ट निगेटिव आती है तो होम क्वारंटीन पर भेज दिया जाएगा और पॉजिटिव आने पर कोविड अस्पताल।