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जम्मू-कश्मीर: 31 मई से कोरोना कर्फ्यू में मिलेगी ढील, प्रशासन ने जारी किए नए दिशानिर्देश
Sun, 30 May 2021 06:56 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Sun, 30 May 2021 06:56 PM IST
सार
जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू के लिए अनुमति वाली गतिविधियों के लिए नई निर्देशावली जारी की है।
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corona cases of jammu kashmir
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
जम्मू-कश्मीर में कोविड कर्फ्यू 31 मई को खत्म होने वाला है जिसके चलते जम्मू-कश्मीर प्रशासन द्वारा सोमवार से लागू होने वाली नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। जारी गाइडलाइंस में सभी दुकानों और गतिविधियों के बारे में निर्देशावली जारी की है। वहीं सभी जिलों 20 जिलों में वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू रात 8 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा।
नई निर्देशावली के अनुसार 15 जून 2021 तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। शॉपिंग के लिए बाजारों को खोलने के निर्देश जारी हो गए हैं जो एक दिन छोड़कर एक दिन खोले जाएंगे। वहीं पार्लर, सैलून, नाई की दुकानें हफ्ते में केवल तीन दिन ही खुलेंगी। शराब की दुकानें भी हफ्ते में 3 दिन ही खुलेंगी।
रोज खुलेंगे रेस्टोरेंट , होगी केवल होम डिलीवरी
इसके तहत सभी रेस्टरारेंट खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। लोग घर पर रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं, पर अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है।
किसी भी कार्यक्रम में केवल 25 लोग हो सकते हैं शामिल
नई गाइडलाइंस के तहत किसी भी शादी-ब्याह, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं किसी की मृत्यु होने पर 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।
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यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: महामारी के साथ महंगाई ने तड़के में लगाई आग, जानिए कितने बढ़ गए दालों के दाम
सड़कों पर पब्लिक ट्रांस्पोर्ट चलने की अनुमति
गाइडलाइंस के अनुसार जम्मू-कश्मीर में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50 प्रतिशत लोगों के साथ चलने की अनुमति दी गई है। वहीं ऑटो-रिक्शा और थ्री-ब्हीलर को किसी भी पाबंदी के बिना चलाने की अनुमति मिली है।
फिर खुलेंगे मंदिरों के कपाट
जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू के बाद नई गाइडलाइंस में मंदिरों को खुलने की अनुमति मिल गई है। लोग मंदिरों में जाकर कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए पूजा-अर्चना कर सकते हैं।
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नई निर्देशावली के अनुसार 15 जून 2021 तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। शॉपिंग के लिए बाजारों को खोलने के निर्देश जारी हो गए हैं जो एक दिन छोड़कर एक दिन खोले जाएंगे। वहीं पार्लर, सैलून, नाई की दुकानें हफ्ते में केवल तीन दिन ही खुलेंगी। शराब की दुकानें भी हफ्ते में 3 दिन ही खुलेंगी।
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रोज खुलेंगे रेस्टोरेंट , होगी केवल होम डिलीवरी
इसके तहत सभी रेस्टरारेंट खोलने के निर्देश जारी कर दिए हैं। लोग घर पर रेस्टोरेंट से खाना मंगवा सकते हैं, पर अंदर बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी गई है।
किसी भी कार्यक्रम में केवल 25 लोग हो सकते हैं शामिल
नई गाइडलाइंस के तहत किसी भी शादी-ब्याह, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं। वहीं किसी की मृत्यु होने पर 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते।
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सड़कों पर पब्लिक ट्रांस्पोर्ट चलने की अनुमति
गाइडलाइंस के अनुसार जम्मू-कश्मीर में सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 50 प्रतिशत लोगों के साथ चलने की अनुमति दी गई है। वहीं ऑटो-रिक्शा और थ्री-ब्हीलर को किसी भी पाबंदी के बिना चलाने की अनुमति मिली है।
फिर खुलेंगे मंदिरों के कपाट
जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर से कोरोना कर्फ्यू के बाद नई गाइडलाइंस में मंदिरों को खुलने की अनुमति मिल गई है। लोग मंदिरों में जाकर कोरोना के निर्देशों का पालन करते हुए पूजा-अर्चना कर सकते हैं।