फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu and Kashmir: Police failed to prove blame on OGW, acquitted by court

जम्मू-कश्मीरः ओजीडब्ल्यू पर दोष साबित नहीं कर पाई पुलिस, कोर्ट ने किया बरी

Sun, 15 Dec 2019 01:15 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: प्रशांत कुमार Updated Sun, 15 Dec 2019 01:15 PM IST
विज्ञापन
Jammu and Kashmir: Police failed to prove blame on OGW, acquitted by court
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज श्रीनगर अश्वनी कुमार शर्मा ने हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के ओजीडब्ल्यू मोहम्मद अयूब धर निवासी सुभनपोरा, बीजबेहड़ा जिला आनंतनाग को आरोपों से बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष आरोपी पर दोष साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा। आरोप था कि वह आतंकी संगठन की सहायता कर रहा है। संदेह में पुलिस ने आरोप को पकड़ कर मामला दर्ज किया था। इसके बाद मामला कोर्ट में चला।

विज्ञापन

 
पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी मट्टन जनरल रोड में वाई जंक्शन में चेकिंग के दौरान पकड़ा गया था। इसके बाद छानबीन में सामने आया था कि ओजीडब्ल्यू आतंकी संगठन की सहायता कर रहा है। इतना ही नहीं आतंकियों को खाना भी मुहैया करवाता था।
विज्ञापन


इस पर अंडर सेक्शन 18, 19 यूएपी एक्ट 1967 के तहत मामला दर्ज किया गया था। छानबीन के बाद चालान पेश किया गया। कोर्ट में मामले की सुनवाई की गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया। कोर्ट में ओजीडब्ल्यू पर लगे आरोप साबित नहीं हो पाए। इस कारण उसे बरी कर दिया गया। बेल बॉंड और पर्सनल बॉंड को भी अदालत ने खारिज कर दिया है। मामले में संपत्ति को भी सील नहीं किया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed