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जम्मू-कश्मीर: सहायक प्रोफेसर के चयन को अंजाम तक पहुंचाने का आदेश
Tue, 03 Aug 2021 09:58 PM IST
करिश्मा चिब
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: करिश्मा चिब
Updated Tue, 03 Aug 2021 09:58 PM IST
सार
श्रीनगर यूनिवर्सिटी में बायोकमेस्ट्री के सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए चयन प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है।
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jammu highcourt
- फोटो : फाइल
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विस्तार
हाईकोर्ट ने श्रीनगर यूनिवर्सिटी में बायोकमेस्ट्री के सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए चयन प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है। जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने प्रतिवादी पक्ष को सहायक प्रोफेसर सीएल की चयन प्रक्रिया लेने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता और अन्य योग्य उम्मीदवारों को मेरिट के हिसाब से चयन करने के लिए कहा गया है।
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एक अपीलकर्ता ने याचिका दायर की थी कि स्क्रीनिंग कमेटी ने उसके आवेदन को मंजूर नहीं किया। उसकी डिग्री को लेकर सवाल उठाया गया था। जस्टिस मागरे ने कहा कि रिकार्ड देखकर नहीं लगता कि उम्मीदवार की डिग्री में कोई खामी है। लिहाजा उसके आवेदन को भी शामिल करें। बाकी के उम्मीदवारों को भी देखें और चयन प्रक्रिया को किसी अंजाम तक पहुंचाएं। जेएनएफ
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फर्जीवाड़े में कांस्टेबल की जमानत अर्जी खारिज
दसवीं के फर्जी सर्टिफि श्रीनगर यूनिवर्सिटी में बायोकमेस्ट्री के सहायक प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को किसी नतीजे तक पहुंचाने के लिए चयन प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है। केट पर पुलिस महकमे में कांस्टेबल की नौकरी पाने वाले की जमानत अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया। गफूर अहमद पर फर्जीवाड़ा करने का केस दर्ज है। जम्मू की परेड पुलिस चौकी ने 2018 में कांस्टेबल गफूर को शिकायत आने पर पकड़ा था।
आरोपी ने पुलिस भर्ती में अपना दसवीं का सर्टिफिकेट पेश किया था, जो फर्जी पाया गया। जज ने दलीलें सुनने के बाद जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। आरोपी मूल रूप से पुंछ का रहने वाला है, जो इस समय सैनिक कालोनी जम्मू में रहता है।