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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   Jammu and Kashmir news Article 370 Juvenile Justice Committee High Court

कश्मीरी नाबालिगों को हिरासत में रखने के आरोपों की होगी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

Fri, 20 Sep 2019 12:37 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू Published by: Prachi Priyam Updated Fri, 20 Sep 2019 12:37 PM IST
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Jammu and Kashmir news Article 370 Juvenile Justice Committee High Court
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ANI

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए जाने के बाद नाबालिगों को हिरासत में रखने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लिया है। अदालत ने जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के जुवेनाइल जस्टिस समीति को नाबालिगों को हिरासत में लिए जाने के आरोपों की जांच करने को कहा है। 

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अदालत ने मामले की जांच कर सात दिनों के भीतर रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए हैं। मालूम हो कि जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाए जाने के बाद राज्य में सुरक्षा की दृष्टि से कई तरह की सख्तियां बरती गई थीं। इस दौरान राज्य के नाबालिगों को हिरासत में रखे जाने के मामले ने खूब तूल पकड़ा था।

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