फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   J-K govt to not roll back tax on commercial helicopter services

वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा में हेलीकाप्टर सेवाओं पर टैक्स में नहीं होगी कटौती

Thu, 16 Jun 2016 05:12 PM IST
एजेंसी/श्रीनगर
एजेंसी/श्रीनगर Updated Thu, 16 Jun 2016 05:12 PM IST
विज्ञापन
J-K govt to not roll back tax on commercial helicopter services
- फोटो : Amar Ujala

जम्मू कश्मीर सरकार पिछले साल सितंबर में वाणिज्यिक हेलीकाप्टर सेवाओं पर बढ़ाईं गईं टैक्स दरों को वापस नहीं लेगी। आज विधानसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री हसीब द्राबू ने कहा कि, वर्तमान में इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

विज्ञापन


भाजपा विधायक राजीव जसरोटिया ने विधानसभा से पूछा कि, क्या वैष्णो देवी मंदिर के लिए चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाओं पर पिछले साल बढ़ाए गए टैक्स को वापस लेने का कोई प्रस्ताव है? इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि, '2 सितंबर, 2015 को वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के बाद राज्य के भीतर संचालित होने वाली सभी वाणिज्यिक हेलीकाप्टर सेवाओं को कराधान के दायरे में लाया गया था।'
विज्ञापन


 वैष्णो देवी मंदिर में चलने वाली हेलीकॉप्टर सेवाएं भी इसके दायरे में आती हैं। गौरतलब है कि इसी अधिसूचना के बाद राज्य के भीतर वाणिज्यिक हेलीकाप्टर सेवाओं पर 12.6 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


यह पूछे जाने पर कि, 'क्या दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित पवित्र गुफा अमरनाथ के लिए चलने वाली हेलीकाप्टर सेवाओं पर लागू होगा?, तो इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि, 'यह टैक्स सभी वाणिज्यिक हेलीकाप्टर सेवाओं के लिए लागू है। यह टैक्स अकेला माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए नहीं लगाया गया है, बल्कि राज्य में संचालित होने वाली सभी वाणिज्यिक हेलीकाप्टर सेवाओं पर लगाया गया है।' 

अगर टैक्स अवैध है तो कोर्ट में जाएं

J-K govt to not roll back tax on commercial helicopter services
जम्मू-कश्मीर व‌िधानसभा - फोटो : Amar Ujala

वित्त मंत्री ने कहा कि, यह कहते हुए अच्छा नहीं लगता कि यह टैक्स सिर्फ धार्मिक स्थान पर लगाया गया है। श्राइन बोर्ड खुद यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं पर टैक्स लेता है। भाजपा विधायक आर एस पठानिया और निर्दलीय विधायक पवन कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह टैक्स अवैध है। उड्डयन से जुड़े मामले केंद्र का बिषय हैं। वहींं पठानिया ने कहा कि, यह आदेश मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना लिया गया था। 

द्राबू ने कहा कि, 'हेलीकाप्टर सेवाओं पर टैक्स वित्त विभाग द्वारा लगाया गया था। वाणिज्यिक हेलीकाप्टर सेवाओं पर टैक्स जम्मू एवं कश्मीर 1962 बिक्री कर अधिनियम के तहत लगाया गया है। यह हमारी शक्तियों के भीतर आता है। '

वित्त मंत्री ने कहा कि, 'अगर वे इसे अवैध मानते हैं तो कानून का सहारा लें। जोकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और राज्य के संविधान के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लिए लागू है।'

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed