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Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   J&K: Ban on pen drives in government offices, use GOV Drive, new directive from Jammu and Kashmir government

J&K: सरकारी ऑफिसों में पेन ड्राइव पर रोक, GOV Drive का करें इस्तेमाल, जम्मू-कश्मीर सरकार का नया निर्देश

Mon, 25 Aug 2025 05:44 PM IST
निकिता गुप्ता अमर उजाला, नेटवर्क जम्मू
अमर उजाला, नेटवर्क जम्मू Published by: निकिता गुप्ता Updated Mon, 25 Aug 2025 05:44 PM IST
सार

जम्मू-कश्मीर सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सभी सरकारी उपकरणों पर पेन ड्राइव और यूएसबी डिवाइस के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके स्थान पर कर्मचारियों को सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म 'GOV Drive' का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है।

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J&K: Ban on pen drives in government offices, use GOV Drive, new directive from Jammu and Kashmir government
सरकारी कंप्यूटरों पर पेन ड्राइव बैन - फोटो : ANI

विस्तार

जम्मू-कश्मीर सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और संवेदनशील सरकारी जानकारी की रक्षा के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने सभी सरकारी विभागों में आधिकारिक कंप्यूटरों व उपकरणों पर पेन ड्राइव और यूएसबी डिवाइसों के उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

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जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निर्णय डेटा चोरी, मैलवेयर हमलों और अनाधिकृत एक्सेस को रोकने के लिए लिया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध जम्मू और श्रीनगर सचिवालय सहित सभी जिला उपायुक्त कार्यालयों पर लागू होगा।
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हालांकि, यदि किसी विभाग को विशेष परिस्थितियों में पेन ड्राइव की आवश्यकता है, तो प्रत्येक विभाग को सीमित संख्या (2-3 पेन ड्राइव प्रति विभाग) के लिए राज्य सूचना अधिकारी (एसआईओ) के माध्यम से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। स्वीकृति के बाद पेन ड्राइव को एनआईसी केंद्र में पुन: कॉन्फ़िगर और पंजीकृत कराया जाएगा।
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सरकार ने कर्मचारियों को GOV ड्राइव (https://govdrive.gov.in) के उपयोग को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है, जो एक सुरक्षित क्लाउड-आधारित स्टोरेज प्लेटफ़ॉर्म है और 50 GB तक का स्टोरेज प्रदान करता है। इस प्लेटफॉर्म के उपयोग से फाइलों का केंद्रीकृत एक्सेस और सुरक्षित सिंक्रोनाइजेशन सुनिश्चित होगा।


इसके अलावा, सरकार ने व्हाट्सऐप जैसे असुरक्षित प्लेटफॉर्म्स पर संवेदनशील जानकारी साझा करने पर भी सख्त रोक लगाई है और सभी विभागों से अनुरोध किया है कि वे केवल आधिकारिक और स्वीकृत डिजिटल चैनलों का ही प्रयोग करें। निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

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