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J&K: आतंकी बुरहान को शहीद कहने वाले MLC पर हाईकोर्ट सख्त
ब्यूरो, अमर उजाला/जम्मू
Updated Sun, 15 Jan 2017 12:55 AM IST
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- फोटो : File Photo
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जम्मू-कश्मीर की उप न्यायाधीश की अदालत ने विधान परिषद सदस्य एवं विधायक शौकत अहमद गनेई के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।
विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) शौकत अहमद ने विधान परिषद में कहा था कि बुरहान वानी शहीद है। कश्मीरी युवा तब तक बंदूक उठाएंगे और भविष्य में भी ऐसा जारी रहेगा, जब तक हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी जैसे युवा शहीद होते रहेंगे।
मोहम्मद सादिक की अर्जी पर उप न्यायाधीश कुसुम पंडिता ने सिटी पुलिस थाने को आदेश दिया कि वह विधान परिषद में दिए गए बयानों की जांच करे। शिकायत मेें समाचार पत्रों में छपी खबरों का भी हवाला दिया गया। पुलिस के अनुसार अभी तक उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा है। आदेश पहुुंचते ही एमएलसी से पूछताछ की जाएगी।
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विधान परिषद के सदस्य (एमएलसी) शौकत अहमद ने विधान परिषद में कहा था कि बुरहान वानी शहीद है। कश्मीरी युवा तब तक बंदूक उठाएंगे और भविष्य में भी ऐसा जारी रहेगा, जब तक हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी जैसे युवा शहीद होते रहेंगे।
मोहम्मद सादिक की अर्जी पर उप न्यायाधीश कुसुम पंडिता ने सिटी पुलिस थाने को आदेश दिया कि वह विधान परिषद में दिए गए बयानों की जांच करे। शिकायत मेें समाचार पत्रों में छपी खबरों का भी हवाला दिया गया। पुलिस के अनुसार अभी तक उनके पास कोर्ट का आदेश नहीं पहुंचा है। आदेश पहुुंचते ही एमएलसी से पूछताछ की जाएगी।
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