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राज्य मानवाधिकार आयोग का आदेश, पत्थरबाज फारूक डार को 10 लाख मुआवजा दे सरकार
amarujala.com- Written by: श्रेयांश त्रिपाठी
Updated Mon, 10 Jul 2017 08:54 PM IST
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फाइल फोटो
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जम्मू कश्मीर के राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा एक चौंकाने वाला फैसला दिया गया है। सोमवार को राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा रियासत सरकार को एक आदेश जारी करते हुए उस पत्थरबाज को मुआवजा देने के लिए कहा गया है जिसे पिछले दिनों भारतीय सेना के मेजर द्वारा पत्थरबाजी से बचने के लिए जीप पर बांधकर घुमाया गया था।
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आदेश के मुताबिक कश्मीरी पत्थरबाज फारूख अहमद डार को राज्य सरकार द्वारा कुल 10 लाख रूपए की मुआवजा राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए गए हैें। आयोग के आदेश को राज्य सरकार को आगामी 6 सप्ताह के समय में पूरा कर देने की हिदायत भी दी गई है।
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इस आदेश के बाद सारे देश में राज्य मानवाधिकार आयोग के फैसले पर हैरानी जताई जा रही है, वहीं सोशल मीडिया पर भी इस फैसले के बाद लोगों की बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि पत्थरबाज फारूख अहमद डार कश्मीर के बड़गाम का निवासी है। फारूख को मुआवजा दिए जाने के फैसले के पूर्व इस मामले से संबंधित याचिका इंटरनेशनल फोरम फॉर जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के अध्यक्ष अहसान अनतू द्वारा दायर की गई थी।
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