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टीचर्स नियुक्ति पर हाइकोर्ट ने दिया सरकार को झटका

Fri, 22 Aug 2014 02:30 AM IST
Updated Fri, 22 Aug 2014 02:30 AM IST
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high court stay on merit list
किश्तवाड़ जिले में जनरल लाइन टीचरों की चयन सूची को खारिज करने के लिए सुमन देवी और अन्य द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस बंसी लाल भट ने शिक्षा विभाग के सचिव, सर्विस सेलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन और सचिव, स्कूल एजूकेशन जम्मू के निदेशक और सीईओ किश्तवाड़ को नोटिस जारी किया है।
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जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अदालत ने आदेश में कहा कि मामले की अगली सुनवाई तक चयन सूची के आधार पर नियुक्ति न की जाए।

सर्विस सेलेक्शन बोर्ड की ओर से एडवोकेट केएम भट्टी ने नोटिस स्वीकार की, जिसे अदालत ने एक सितंबर, 2014 तक अपना पक्ष रखने को कहा है।

याचिका में लगाया गया था हेराफेरी का आरोप

high court stay on merit list

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा कि प्रतिवादी की ओर से जारी चयन सूची उनके द्वारा ही जारी अधिसूचना का पूरी तरह से उल्लंघन है। अधिसूचना में लिखा गया कि उच्च शिक्षा प्राप्त प्रतिभागी को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।

याचिकाकर्ता चयन सूची को देखकर उस समय हतप्रभ रह गई, जब उसने सामान्य स्नातक प्रतिभागियों के नाम सूची में देखे। जो याचिकाकर्ता से मेरिट सूची में काफी नीचे थे। कुछ चयनित प्रतिभागियों के नाम शार्ट लिस्ट में भी नहीं थे। इस तरह चयन सूची अधिसूचना का उल्लंघन है।

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