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Jammu News: एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट के मसौदे की तैयारी, वकीलों को बीमा से लेकर लोन तक मिलेगा
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प्रदेश के 10 हजार वकीलों को मिलेगा फायदा, अब तक सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं मिलता
अजय मीनिया
जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के वकीलों के दिन फिरने वाले हैं। हाईकोर्ट वकीलों के लिए एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट तैयार कर रहा है। इसमें बीमा से लेकर लोन तक मिलेगा, अन्य सुविधाएं भी होंगी। मौजूदा समय में वकीलों के लिए कोई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है। न ही कोई फंड दिया जाता है। इस एक्ट के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी के चेयरमैन एवं हाईकोर्ट एडवोकेट जनरल डी सी रैना का कहना है कि एक्ट की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
उन्होंने बताया कि एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट बनाया जा रहा है। इसमें वकीलों को ऋण से लेकर बीमा तक की सुविधा होगी। अन्य तरह की सुविधाएं होंगी। पहले वकील वेलफेयर फंड लेते थे। लेकिन अब यह वेलफेयर फंड हाईकोर्ट एकत्र करेगा। इसमें सरकार की बड़े स्तर पर भागीदारी होगी। एक्ट की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। किस तरह की राशि दी जाएगी। यह अभी तय किया जाना बाकी है।
विधि एवं न्याय मंत्रालय बना रही बीमा मसौदा
विधिक कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय भी वकीलों का बीमा करने का मसौदा तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रदेश हाईकोर्ट से वकीलों की जानकारी मांगी गई है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करते हुए 20 अगस्त तक वकीलों को अपनी जानकारी देने के लिए कहा है। इसके लिए फार्मेट भी तैयार है, जिसके हिसाब से जानकारी देनी होगी। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर मीनाक्षी देवी को इसकी जानकारी लेने की जिम्मेदारी दी गई है। उनके कार्यालय में सुबह 9.30 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक वकील एक तय फार्मेट में जानकारी देंगे। बता दें कि इस समय वकीलों के लिए कोई कानून विभाग और बार काउंसिल की तरफ से बीमा योजना नहीं है।
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वकीलों के लिए फायदेमंद होगा एक्ट
अब तक वकीलों के लिए कोई सरकारी बीमा पालिसी नहीं है। यदि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बीमा पालिसी तैयार की है या इस पर काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट जम्मू बार के साथ करीब 5 हजार वकील जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि इन वकीलों के अलावा भी जितने वकील हैं, उनको इसका लाभ मिले। प्रदेश में एडवोकेट वेलफेयर फंड को लेकर भी पॉलिसी बन रही है। इससे भी लाभ होगा।
विक्रम शर्मा, प्रधान जम्मू बार एसोसिएशन
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अजय मीनिया
जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के वकीलों के दिन फिरने वाले हैं। हाईकोर्ट वकीलों के लिए एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट तैयार कर रहा है। इसमें बीमा से लेकर लोन तक मिलेगा, अन्य सुविधाएं भी होंगी। मौजूदा समय में वकीलों के लिए कोई सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना नहीं है। न ही कोई फंड दिया जाता है। इस एक्ट के लिए एक कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी के चेयरमैन एवं हाईकोर्ट एडवोकेट जनरल डी सी रैना का कहना है कि एक्ट की रूपरेखा तैयार की जा रही है।
उन्होंने बताया कि एडवोकेट वेलफेयर फंड एक्ट बनाया जा रहा है। इसमें वकीलों को ऋण से लेकर बीमा तक की सुविधा होगी। अन्य तरह की सुविधाएं होंगी। पहले वकील वेलफेयर फंड लेते थे। लेकिन अब यह वेलफेयर फंड हाईकोर्ट एकत्र करेगा। इसमें सरकार की बड़े स्तर पर भागीदारी होगी। एक्ट की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। किस तरह की राशि दी जाएगी। यह अभी तय किया जाना बाकी है।
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विधि एवं न्याय मंत्रालय बना रही बीमा मसौदा
विधिक कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय भी वकीलों का बीमा करने का मसौदा तैयार कर रहा है। इसके लिए प्रदेश हाईकोर्ट से वकीलों की जानकारी मांगी गई है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करते हुए 20 अगस्त तक वकीलों को अपनी जानकारी देने के लिए कहा है। इसके लिए फार्मेट भी तैयार है, जिसके हिसाब से जानकारी देनी होगी। सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर मीनाक्षी देवी को इसकी जानकारी लेने की जिम्मेदारी दी गई है। उनके कार्यालय में सुबह 9.30 बजे से लेकर शाम 4.30 बजे तक वकील एक तय फार्मेट में जानकारी देंगे। बता दें कि इस समय वकीलों के लिए कोई कानून विभाग और बार काउंसिल की तरफ से बीमा योजना नहीं है।
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वकीलों के लिए फायदेमंद होगा एक्ट
अब तक वकीलों के लिए कोई सरकारी बीमा पालिसी नहीं है। यदि विधि एवं न्याय मंत्रालय ने बीमा पालिसी तैयार की है या इस पर काम हो रहा है तो निश्चित तौर पर इसका लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट जम्मू बार के साथ करीब 5 हजार वकील जुड़े हैं। हम चाहते हैं कि इन वकीलों के अलावा भी जितने वकील हैं, उनको इसका लाभ मिले। प्रदेश में एडवोकेट वेलफेयर फंड को लेकर भी पॉलिसी बन रही है। इससे भी लाभ होगा।
विक्रम शर्मा, प्रधान जम्मू बार एसोसिएशन