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J&K: अब बिना लाइसेंस के नहीं बेचे जा सकेंगे फूड प्रोडक्ट्स

Tue, 28 Feb 2017 01:36 PM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू
ब्यूरो,अमर उजाला/जम्मू Updated Tue, 28 Feb 2017 01:36 PM IST
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food products will not be sold without licencse
मोबाइल फूड विक्रेता भी होंगे शामिल - फोटो : file photo

जम्मू कश्मीर में बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों पर नकेल कसी जाएगी। ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गनाइजेशन पहली मार्च से लाइसेंस के बिना चल रहे प्रतिष्ठानों के खिलाफ अभियान शुरू कर रहा है।

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इसमें स्थायी और अस्थायी फूट स्टाल, मोबाइल फूड विक्रेता (आइसक्रीम, गोल गप्पा, चाट, फ्रूट), पकोड़ा शाप, होम बेस्ड कैंटीन, ढाबा, चाय के स्टाल, दुग्ध पदार्थ, दूध विक्रेता, मच्छली, मीट, पोल्ट्री शाप, अल्कोहलिक ड्रिंक आदि खाद्य पदार्थों पर नियम लागू होंगे। इसमें बिना लाइसेंस धारकों के खिलाफ छह माह की सजा, जुर्माने का प्रावधान रखा गया है।   
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आर्गनाइजेशन के असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिष्ठान चलाने वालों को अपने पास के खिदमत सेंटर में लाइसेंस बनवाने के लिए आनलाइन आवेदन करना चाहिए। जांच में यदि कोई प्रतिष्ठान बिना लाइसेंस या पंजीकरण के पकड़ा गया तो प्रतिष्ठान बंद करा दिया जाएगा। साथ ही उसे छह महीने की जेल तथा पांच लाख रुपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

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