फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Jammu and Kashmir ›   Jammu News ›   fine

सावधान, सड़क किनारे वाहन खड़ा किया तो होगा पांच हजार जुर्माना

विज्ञापन
fine
जम्मू। शहर में गलत ढंग या अवैध रूप से वाहन पार्क किया तो खैर नहीं। यातायात विभाग ने शनिवार को एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत नियमों की अवहेलना और अवैध पार्किंग करने वालों को पांच हजार रुपये जुर्माना और जब्त भी किया जाएगा। पुलिस की ओर से मेटाडोर और वाहन संचालकों को पार्किंग स्लाट में ही वाहन पार्क करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार शहर में अवैध पार्किंग का बोलबाला है, जिस कारण बाजारों में भीड़ बढ़ने पर जाम लगता रहता है। इसका खामियाजा राहगीरों, वाहन चालकों सहित दुकानदारों को उठाना पड़ता है। अब इस समस्या को दूर करने के लिए यातायात पुलिस सख्त हो गई है। शनिवार को एडवाइजरी जारी की है। इसमें सड़कों पर वाहन खड़ा करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। अब सड़क पर अवैध पार्किंग, आड़े-तिरछे वाहन खड़े करने वालों को पांच हजार का जुर्माना लगाया जाएगा। खास कर सवारियों को उतारने चढ़ाने के दौरान मेटाडोर चालकाें को नियमों का पालन करने की खास हिदायत दी गई है। इससे जहां जाम लगता है वहीं हादसों की हमेशा संभावना बनी रहती है। अब अब सीधा पांच हजार रुपये का जुर्माना होगा और साथ ही वाहनों को जब्त किया जाएगा। यह कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगी।
विज्ञापन

1212 वाहनों की पार्किंग सुविधा
बस स्टैंड, इंदिरा चौक में 1212 वाहनों की पार्किंग की सुविधा है। अकसर शालामार, परेड, बीसी रोड, समेत अन्य जगहों में वाहन पार्क रहते हैं। व्यस्त सड़कें होने के कारण अकसर जाम लगता रहता है। कई बार लोग भी जल्दबाजी में हादसे का शिकार होते हैं। पार्किंग में वाहन पार्क होने से वाहन सुरक्षित रहेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

यहां स्लाट में ही पार्क करें वाहन
एडइवाजरी में तालाब तिल्लो, ज्यूल चौक, जानीपुर, सरवाल, न्यू प्लाट, रिहाड़ी, केसी क्रॉसिंग, बीसी रोड, बस स्टैंड, गुम्मट बाजार, विनायक बाजार, साइंस कॉलेज रोड, प्रेम नगर, गुज्जर नगर, प्रेम नगर , सर्कुलर रोड, प्लेस रोड, परेड, कच्ची छावनी, शालामार, इंदिरा चौक, सुपर स्पेशियलिटी रोड, महेशपुरा और बख्शी नगर बाजार में पार्किंग के लिए स्लाट बनाए गए हैं।

शहरवासियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें सड़क किनारे वाहन खड़ा नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा करने पर पांच हजार रुपये जुर्माना किया जाएगा। इसलिए लोग निर्धारित स्थान पर ही वाहनों को खड़ा करें।
- कौशल शर्मा, एसएसपी, यातायात पुलिस
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed